बीकानेर : जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश और अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी आदेशों को अगले दो माह तक बढ़ा दिया है. जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों और अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक सक्रिय हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है. पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग, पीसीओ से संपर्क या सूचना देने जैसी गतिविधियों पर रोक और रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है.
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वैध अनुमति की आवश्यकता :जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले या प्रवेश करने वाले लोगों को बिना वैध अनुमति आने-जाने, घूमने और अन्य गतिविधियां करने की अनुमति नहीं होगी. यह प्रतिबंध शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. खाजूवाला और बज्जू तहसील के विशेष गांवों जैसे बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, और अन्य पर विशेष ध्यान दिया गया है.