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सीमा सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश, धारा 163 दो माह के लिए बढ़ी - SECTION 163 EXTENDED IN BIKANER

बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा और गैर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को लेकर जिला कलेक्टर ने धारा 163 दो महीने के लिए बढ़ाई है.

धारा 163 दो माह के लिए बढ़ी
सीमावर्ती क्षेत्र में धारा 163 दो माह के लिए बढ़ी (ETV Bharat File photo)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 26, 2024, 7:52 PM IST

बीकानेर : जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश और अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी आदेशों को अगले दो माह तक बढ़ा दिया है. जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तस्करों, घुसपैठियों और अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक सक्रिय हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है. पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग, पीसीओ से संपर्क या सूचना देने जैसी गतिविधियों पर रोक और रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है.

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वैध अनुमति की आवश्यकता :जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले या प्रवेश करने वाले लोगों को बिना वैध अनुमति आने-जाने, घूमने और अन्य गतिविधियां करने की अनुमति नहीं होगी. यह प्रतिबंध शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. खाजूवाला और बज्जू तहसील के विशेष गांवों जैसे बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, और अन्य पर विशेष ध्यान दिया गया है.

कॉल रिकॉर्ड की निगरानी :बज्जू, पूगल, रणजीतपुरा, खाजूवाला और छतरगढ़ क्षेत्र में कोड 0092 (पाकिस्तान का टेलीफोन कोड) के माध्यम से होने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉल्स का रिकॉर्ड भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा रखा जाएगा. संचार कंपनियों को सिम बेचने से पहले उपयोगकर्ताओं का पूरी तरह से सत्यापन करना होगा और संदिग्ध मामलों की सूचना स्थानीय थानाधिकारी को तत्काल देनी होगी.

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पाकिस्तानी सिम पर पूर्ण प्रतिबंध :आदेश के अनुसार,पाकिस्तान लोकल सिम के उपयोग की अनुमति किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं दी जाएगी. सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि मजदूरों और अन्य श्रमिकों की पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक होगा. इन श्रमिकों के दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण और पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रतियां बीएसएफ, बीओपी और संबंधित थानों में जमा करना अनिवार्य होगा.

व्हाट्सऐप ग्रुप पर सख्त नियम :आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति को व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल नहीं कर सकेगा. सामरिक जानकारी के आदान-प्रदान के मामले में ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. आदेश की अवहेलना पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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