नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर राजन सिंह को पुलिस सुरक्षा दे दी. लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से ट्रांसजेंडर राजन सिंह उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं. उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए कोर्ट से सुरक्षा देने की मांग की थी. उन्होंने पुलिस सुरक्षा और अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनका मुवक्किल ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी से आता है. साउथ दिल्ली से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरना चाहता है. 12 अप्रैल को बदरपुर में उसके दफ्तर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. 14 अप्रैल को चुनाव आयोग के सामने एक आवेदन देकर सुरक्षा की मांग भी की गई थी. लेकिन वहां से याचिकाकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला.
न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने 29 अप्रैल को पारित आदेश में कहा कि भारत का संविधान चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सहित राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है. यौन रुझान या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव पहचान कानून के समक्ष समानता को कमजोर करती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है. न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने स्पष्ट किया, संविधान के तहत गारंटीकृत ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें लागू करने का कर्तव्य राज्य पर है.