ETV Bharat / state

राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में नामांकन के लिए मोटी फीस वसूलने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, आज हो सकती है सुनवाई - BAR ASSOCIATION ELECTIONS DELHI

याचिका दायर कर कहा गया कि सभी बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन फीस एक समान होनी चाहिए.

राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव
राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 18, 2025, 11:10 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के बार एसोसिएशन सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन (सीडीसीबीए) के चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए मोटी फीस लेने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के दिल्ली के सचिव सुनील कुमार ने नामांकन दाखिल करने के लिए मोटी फीस लेने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मंगलवार, 18 फरवरी को सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन (सीडीसीबीए) के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से भी इसे मंगलवार को ही मेंशन किया जाएगा.

नामांकन भरने के लिए फीस पर फंसी बात: सुनील कुमार की याचिका में कहा गया है कि सीडीसीबीए के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की फीस 50 हजार रुपये है. वहीं इसी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की फीस 75 हजार रखी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा कि याचिकाकर्ता राउज एवेन्यू कोर्ट में श्रमिकों का केस लड़ते हैं. श्रमिकों की ओर से केस लड़ने वाले वकीलों को दूसरे मामलों के वकीलों की तरह मोटी फीस नहीं मिलती कि वे बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन भरने के लिए मोटी रकम जमा कर सकें.

नामांकन फीस एक समान होना जरूरी: याचिका में कहा गया है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अधिकतम फीस दस हजार रुपये है तो राउज एवेन्यू कोर्ट में अधिकतम फीस 75 हजार रुपये क्यों रखी गई है. सभी बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन फीस एक समान होनी चाहिए. इतनी मोटी फीस वसूलना चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी नामांकन भरने के लिए फीस दस हजार रुपये थी. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट समेत दिल्ली की सभी निचली अदालतों में बार एसोसिएशन का चुनाव 28 फरवरी को होगा.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के बार एसोसिएशन सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन (सीडीसीबीए) के चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए मोटी फीस लेने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के दिल्ली के सचिव सुनील कुमार ने नामांकन दाखिल करने के लिए मोटी फीस लेने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मंगलवार, 18 फरवरी को सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन (सीडीसीबीए) के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से भी इसे मंगलवार को ही मेंशन किया जाएगा.

नामांकन भरने के लिए फीस पर फंसी बात: सुनील कुमार की याचिका में कहा गया है कि सीडीसीबीए के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की फीस 50 हजार रुपये है. वहीं इसी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की फीस 75 हजार रखी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा कि याचिकाकर्ता राउज एवेन्यू कोर्ट में श्रमिकों का केस लड़ते हैं. श्रमिकों की ओर से केस लड़ने वाले वकीलों को दूसरे मामलों के वकीलों की तरह मोटी फीस नहीं मिलती कि वे बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन भरने के लिए मोटी रकम जमा कर सकें.

नामांकन फीस एक समान होना जरूरी: याचिका में कहा गया है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अधिकतम फीस दस हजार रुपये है तो राउज एवेन्यू कोर्ट में अधिकतम फीस 75 हजार रुपये क्यों रखी गई है. सभी बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन फीस एक समान होनी चाहिए. इतनी मोटी फीस वसूलना चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी नामांकन भरने के लिए फीस दस हजार रुपये थी. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट समेत दिल्ली की सभी निचली अदालतों में बार एसोसिएशन का चुनाव 28 फरवरी को होगा.

ये भी पढ़ें:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.