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नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले दोषी को पांच साल की सजा - Court News

लखनऊ की कोर्ट ने अलग-अलग दो मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. एक मामले में 5 तो दूसरे में 7 साल की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 15, 2024, 8:52 PM IST

लखनऊ: नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी गणेश को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने पांच वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी गुडम्बा थाने के पंचायत पुरवा का रहने वाला है.

विशेष अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 2 फरवरी 2016 को नाबालिग पीड़िता के पिता द्वारा गुडम्बा थाने पर दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में कहा कि उसकी आठ वर्ष की बेटी को अभियुक्त दस रुपए का लालच देकर एकांत स्थान पर ले गया तथा उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. इस दौरान अभियुक्त की मंशा को भांपकर बेटी शोर मचाने लगी, जिससे आरोपी वहां से भाग गया. इसके बाद बेटी ने घर आकर घटना की बात पिता को बताई. जिस पर आरोपी के खिलाफ गुडंबा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया.


जानलेवा हमला करने के आरोपियों को सात-सात साल की जेल


वहीं, जानलेवा हमला करने के आरोप में बाराबंकी के रहने वाले देव नारायण सिंह उर्फ रामपाल सिंह व रामसनेही को अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश पाल यादव ने सात वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने इसी मामले में आरोपी राजाराम एवं शरीफ को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है. अदालत के समक्ष सरकारी वकील जितेंद्र श्रीवास्तव एवं एमपी तिवारी ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट भवान सिंह रावत की पत्नी संगीता रावत 29 दिसंबर 2003 को गोमती नगर थाने पर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के दिन करीब डेढ़ बजे उसका पति हर्षपति घिण्डियाल के मकान पर पत्रकारपुर गया था. जहां पर उनके दरवाजे पर कुछ व्यक्तियों ने गोली मार दी है. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पति को कुछ लोग इलाज के लिए अस्पताल ले गए तथा वह भी अस्पताल जा रही है. विवेचना के दौरान आरोपी देवनारायण सिंह, राजाराम, शरीफ, राम सनेही एवं चंद्रप्रकाश का नाम घटना के प्रकाश में आया तथा पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे के दौरान आरोपी चंद्र प्रकाश की मृत्यु हो गई थी.

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