पटना:जन सुराज पार्टी के संस्थापक व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोरको गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही जमानत मिल गई है. सोमवार की सुबह करीब 4 बजे उनको पटना पुलिस ने गांधी मैदान से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब वह आमरण अनशन पर बैठे थे. पीके पिछले 5 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अनशन कर रहे थे. वहीं पीके के अधिवक्ता शिवानंद गिरी ने कहा कि उन्हें कंडीशनल बेल मिली है.
'जेल जाना मंजूर है'- PK: प्रशांत किशोर ने सशर्त बेल लेने से इनकार कर दिया है. साथ ही ऐलान किया है कि जेल में भी उनका आमरण अनशन जारी रहेगा. वहीं प्रशांत किशोर ने अपनी टीम के साथियों से कहा है कि युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो जेल जाना मंजूर है.
"जेल में भी मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा. युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो जेल जाना मंजूर है."- प्रशांत किशोर, संस्थापक, जन सुराज पार्टी
पीके को कंडीशनल बेल स्वीकार नहीं: प्रशांत किशोर के एडवोकेट शिवानंद गिरी ने कहा जज मैडम ने प्रशांत किशोर को 25000 रुपए के निजी मुचलके पर कंडीशनल बेल दिया है. उन्होंने कहा कि कंडीशन है कि पीके प्रतिबंधित क्षेत्र में आगे से इस प्रकार धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे. पीके को कंडीशन स्वीकार नहीं है और वह पीआर बॉन्ड भरने को तैयार नहीं है.