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प्रशांत किशोर और विवाद! आखिर क्या है इस 5 स्टार वैनिटी वैन की सच्चाई, कौन है असली मालिक? - PK VANITY VAN

PK की वैनिटी वैन काफी सुर्खियां बटोर रही है. कौन है इस वैनिटी वैन का मालिक आइये जानते है. पटना से कृष नंदन की रिपोर्ट

वैनिटी वैन विवाद
वैनिटी वैन विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : 14 hours ago

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी है. वहीं दूसरी ओर पीके अपने वैनिटी वैन को लेकर बड़ी परेशानी में घिरते हुए नजर आ रहे हैं. पटना आरटीओ ने गाड़ी की जांच की है. वैनिटी वैन को परिवहन नियमों के विरुद्ध 10 मानकों पर अवैध बताया है.

परिवहन विभाग की जांच में हुआ बड़ा खुलासा: पटना के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी पिंकू कुमार बताया कि प्रशांत किशोर पर जिस लग्जरी वैनिटी वैन के इस्तेमाल का आरोप लगा था, उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से लेकर चेसिस नंबर तक में गड़बड़ी है. डीटीओ ने वाहन के चेसिस संख्या से छेड़छाड़ होने की बात भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है और चेसिस संख्या की पहचान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी एफएसएल जांच की जरूरत बताई है.

पटना डीटीओ ने वैनिटी वैन को बताया अवैध
पटना डीटीओ ने वैनिटी वैन को बताया अवैध (ETV Bharat)

पंजाब के संगरूर जिला में है निबंधन: पटना के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी पिंकू कुमार ने पीके के वैनिटी वैन के संबंध में बताया है कि वाहन संख्या PB13AY9000 का निबंध पंजाब के संगरूर जिला के आरटीओ में ऑनलाइन प्रदर्शित हो रहा है. वाहन का निबंधन पंजाब का है और मोटर वाहन अधिनियम के धारा 49(1) के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर वाहन स्वामी को अपने आवासीय पते वाले संबंधित आरटीओ अथवा डीटीओ को सूचना देना अनिवार्य होता है.

"वाहन का निबंधन मोटर कर निजी के रूप में किया गया है जबकि इसका प्रयोग कमर्शियल वाहन के रूप में करते हुए पकड़ा गया है. इस वाहन में एयर कंडीशन, सोफा, बेड, एलईडी लाइट, वीडियो एलसीडी, बाथरूम का मोडिफिकेशन किया गया है. लेकिन इसकी जानकारी ऑनलाइन वहां पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं है." - पिंकू कुमार, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना

प्रशांत किशोर की तबीयत खराब
प्रशांत किशोर की तबीयत खराब (ETV Bharat)

चेसिस संख्या से छेड़छाड़ की होगी जांच: अपर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि वाहन किसी और कंपनी की प्रदर्शित हो रही है जबकि वाहन पर लोगों किसी और कंपनी का लगा हुआ है. वाहन के व्हील बेस 4500 मीमी लंबाई है. जिससे यह स्पष्ट है कि वाहन का निबंध डीलक्स श्रेणी में 25 सीटिंग कैपेसिटी में होना चाहिए. लेकिन वाहन का निबंध मोटर कार LMV में सिंगल (1) सीटिंग कैपेसिटी में किया गया है. वैनिटी वैन का रोड टैक्स भी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं है.

वैनिटी वैन का मालिक निकला पूर्णिया का: गांधी मैदान में उनकी वैनिटी वैन को पुलिस ने जब्त कर पटना जिला परिवहन अधिकारी के दफ्तर में लगा दिया था. यह वाहन पूर्णिया के अवधेश पासवान के नाम पर है और वहां का नंबर प्लेट भी HARP नहीं है. वाहन स्वामी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है.

प्रशांत किशोर की लग्जरी वैनिटी वैन
प्रशांत किशोर की लग्जरी वैनिटी वैन (ETV Bharat)

"वैनिटी वैन का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा कौन उठा रहा है. जो राजनीतिक दल प्रशांत किशोर पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं वह प्रशांत किशोर जैसा सत्याग्रह करके दिखाएं." -मनोज कुमार भारती, अध्यक्ष, जन सुराज

बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनशन: बता दें कि बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को गहन मेडिकल जांच के लिए मंगलवार को पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. आमरण अनशन कर रहे किशोर को संक्रमण, निर्जलीकरण, कमजोरी और बेचैनी की समस्या है. इससे पहले पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे किशोर को सोमवार की सुबह गिरफ्तार किया गया था

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परिवहन विभाग की जांच में हुआ बड़ा खुलासा: पटना के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी पिंकू कुमार बताया कि प्रशांत किशोर पर जिस लग्जरी वैनिटी वैन के इस्तेमाल का आरोप लगा था, उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से लेकर चेसिस नंबर तक में गड़बड़ी है. डीटीओ ने वाहन के चेसिस संख्या से छेड़छाड़ होने की बात भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है और चेसिस संख्या की पहचान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी एफएसएल जांच की जरूरत बताई है.

पटना डीटीओ ने वैनिटी वैन को बताया अवैध
पटना डीटीओ ने वैनिटी वैन को बताया अवैध (ETV Bharat)

पंजाब के संगरूर जिला में है निबंधन: पटना के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी पिंकू कुमार ने पीके के वैनिटी वैन के संबंध में बताया है कि वाहन संख्या PB13AY9000 का निबंध पंजाब के संगरूर जिला के आरटीओ में ऑनलाइन प्रदर्शित हो रहा है. वाहन का निबंधन पंजाब का है और मोटर वाहन अधिनियम के धारा 49(1) के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर वाहन स्वामी को अपने आवासीय पते वाले संबंधित आरटीओ अथवा डीटीओ को सूचना देना अनिवार्य होता है.

"वाहन का निबंधन मोटर कर निजी के रूप में किया गया है जबकि इसका प्रयोग कमर्शियल वाहन के रूप में करते हुए पकड़ा गया है. इस वाहन में एयर कंडीशन, सोफा, बेड, एलईडी लाइट, वीडियो एलसीडी, बाथरूम का मोडिफिकेशन किया गया है. लेकिन इसकी जानकारी ऑनलाइन वहां पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं है." - पिंकू कुमार, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना

प्रशांत किशोर की तबीयत खराब
प्रशांत किशोर की तबीयत खराब (ETV Bharat)

चेसिस संख्या से छेड़छाड़ की होगी जांच: अपर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि वाहन किसी और कंपनी की प्रदर्शित हो रही है जबकि वाहन पर लोगों किसी और कंपनी का लगा हुआ है. वाहन के व्हील बेस 4500 मीमी लंबाई है. जिससे यह स्पष्ट है कि वाहन का निबंध डीलक्स श्रेणी में 25 सीटिंग कैपेसिटी में होना चाहिए. लेकिन वाहन का निबंध मोटर कार LMV में सिंगल (1) सीटिंग कैपेसिटी में किया गया है. वैनिटी वैन का रोड टैक्स भी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं है.

वैनिटी वैन का मालिक निकला पूर्णिया का: गांधी मैदान में उनकी वैनिटी वैन को पुलिस ने जब्त कर पटना जिला परिवहन अधिकारी के दफ्तर में लगा दिया था. यह वाहन पूर्णिया के अवधेश पासवान के नाम पर है और वहां का नंबर प्लेट भी HARP नहीं है. वाहन स्वामी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है.

प्रशांत किशोर की लग्जरी वैनिटी वैन
प्रशांत किशोर की लग्जरी वैनिटी वैन (ETV Bharat)

"वैनिटी वैन का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा कौन उठा रहा है. जो राजनीतिक दल प्रशांत किशोर पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं वह प्रशांत किशोर जैसा सत्याग्रह करके दिखाएं." -मनोज कुमार भारती, अध्यक्ष, जन सुराज

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