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हादसा और आपदा प्रभावितों के लिए सरकार ने खोले खजाने! मृतक के परिजनों को मिले 9 करोड़ 36 लाख रुपये - BIHAR GOVERNMENT

नीतीश सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अच्छी खबर दी. आश्रय स्थल के निर्माण के लिए 99 करोड़ से अधिक रुपए दी है.

Bihar Government Gives 99 Crore
बैठक में सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 8, 2024, 11:32 AM IST

पटनाः बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सरकार ने राहत राशि जारी की है. 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी पर्षद की बैठक हुई. सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए. वित्तीय वर्ष में आपदा प्रबंधन विभाग को 99 करोड़ 43 लाख 91 हजार 35 रुपये की राशि दी गई है जो बाढ़ राहत में उपयोग लाए जाएंगे.

100 बाढ़ आश्रय स्थल बनेगाः मुख्यमंत्री राहत कोष की लेखा में प्राप्त राशि, वितरित राशि व शेष जमा राशि का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. 10 बाढ़ प्रभावित जिलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण हेतु 99 करोड़ 43 लाख 91 हजार 35 रुपये की राशि निर्गत की जा चुकी है. 77 बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है. शेष बचे बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसके निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया.

हादसा को लेकर भी अनुदान राशिः इसके अलावे विभिन्न दुर्घटनाओं को लेकर भी राशि जारी की गयी है. 139 मृतकों के आश्रितों व 61 गंभीर रूप से घायलों इसमें शामिल किया गया है. विभिन्न आपदाओं से हुयी 156 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण परिजनों को अनुग्रह अनुदान सहायता राशि दी जाएगी. इसके लिए कुल 9 करोड़ 32 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गयी.

"मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा की स्थिति में लोगों की मदद की जाती है. इसके अलावा विविध कार्यों में लोगों की मदद की जाती है. इससे लोगों की काफी सहायता होती है. मुख्यमंत्री राहत कोष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है."-नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

सीएम ने राहत कोष में राशि दीः मुख्यमंत्री राहत कोष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125000 का चेक शुक्रवार को दिया था. राज्य के लोगों से अपील की, जो भी सक्षम है. अधिक से अधिक मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक मदद किया जा सके. मुख्यमंत्री ने 89 परिषद की बैठक कर भी अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि आपदा में पीड़ित लोगों का सरकारी खजाने पर पहला हक है.

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