भोपाल।नगर निगम भोपाल ने आर्थिक तंगी से निपटने के लिए कंपाउंडिंग के नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत वर्ष 2021 से पहले भवन अनुज्ञा लेने वाले भवन मालिक तय भवन अनुज्ञा से 30 प्रतिशत तक अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग करा सकेंगे. वहीं इसके बाद जिन्होंने भवन अनुज्ञा ली है, उन्हें भी 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग कराने की छूट है.
80 फीसदी मकानों में अवैध निर्माण
बता दें कि अभी भोपाल में साढ़े 4 लाख रुपये से अधिक संपत्तियां हैं. इनमें से 80 फीसदी में भवनों के निर्माण में भवन अनुज्ञा के नियमों का पालन नहीं किया गया है. यानी यहां भवन अनुज्ञा से इतर अवैध निर्माण किया गया है. इन संपत्तियों को नगर निगम ने चिह्नित कर लिया है. अब इनके सीमांकन का काम पूरा किया जा रहा है. बता दें कि डेढ़ साल पहले निगम ने कंपाउंडिंग मुहिम शुरू की थी, जो कुछ दिनों पहले ही बंद हो गई. अब एक बार फिर निगम ने कंपाउंडिंग मुहिम शुरू की है.
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