मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

ATM रिफिलिंग में घपलेबाजी कर ऑपरेटर्स ने गबन किए 63 लाख से ज्यादा, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

एटीएम में 63 लाख 35 हजार रु कम डालकर बैंक को लगाया था चूना, बड़वानी जिला अदालत ने आरोपियों को दी कड़ी सजा.

BARWANI BANK ATM FRAUD
बड़वानी जिला अदालत ने आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 6 hours ago

बड़वानी: जिला स्थित अदालत ने 5 एटीएम की रिफिलिंग राशि में गबन करने वाले दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है. न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10-10 साल की कैद के साथ 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

63 लाख रुपए से ज्यादा का गबन

अतिरिक्त शासकीय वकील शिवपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, " इंदौर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों के एटीएम का मेंटेनेंस और रिफिलिंग का कार्य किया जाता था. कंपनी द्वारा जिले की भारतीय स्टेट बैंक में भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्य किया जाता था. आरोपी एसबीआई (SBI) की मुख्य शाखा से रुपए लेकर 14 एटीएम मशीन में डालते थे. लेकिन आरोपियों ने 1 जुलाई 2019 से 28 फरवरी 2020 के बीच 5 एटीएम मशीनों के 63 लाख 35 हजार रुपए से ज्यादा गबन कर लिए थे.''

शौक में उड़ाए रुपए

गबन किए गए रुपए की जानकारी रिफिलिंग के दौरान एटीएम चेक करने पर सामने आई थी. जानकारी के अनुसार आरोपियों ने गबन रुपयों का दुरुपयोग अपने शौक के लिए किया. कंपनी के टीम लीडर अंकित शर्मा ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ 19 अगस्त 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बड़वानी पुलिस ने इस संबंध में जांच कर चालान न्यायालय में पेश किया. शासन की ओर से पेश गवाह, सबूत के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ केस को दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details