जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य कोटे के नीट पीजी कोर्स 2024 में प्रवेश को लेकर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने पर रोक लगाते हुए 7 दिन में जवाब मांगा है. हालांकि कोर्ट ने त्रुटि का पता लगाने और कोर्ट के विचार के लिए नई सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्रता देते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मामले का समाधान करने के लिए कहा है. जस्टिस दिनेश मेहता की बैंच के समक्ष याचिकाकर्ता डॉ पारस सुथार व अन्य की ओर से अधिवक्ता कैलाश जांगिड़ ने याचिकाएं पेश की.
उन्होंने कोर्ट को बताया कि नीट पीजी 2024 के लिए केन्द्र की ओर से आयोजित परीक्षा में याचिकाकर्ताओं ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं. जबकि राज्य कोटे से प्रवेश के लिए अनंतिम राज्य मेरिट सूची नीट पीजी में उनसे कम अंक प्राप्त करने वालों को मेरिट में उनसे उपर रखा जा रहा है. इसके अलावा भी मेरिट सूची तैयार करने में कई प्रकार की त्रुटियां रखी गई हैं.