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लिव इन में रह रहे बालिग युगल और पीसीएस अफसर की गिरफ्तारी पर रोक - ALLAHABAD HIGH COURT

आजमगढ़ के जहानागंज थाने में दर्ज अपहरण और षड्यंत्र के मामले में बालिग युगल (रंजना प्रजापति व विकास कश्यप) की गिरफ्तारी  पर रोक लगायी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 29, 2024, 6:59 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के जहानागंज थाने में दर्ज अपहरण व षड्यंत्र के मामले में बालिग युगल (रंजना प्रजापति व विकास कश्यप) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने बालिग युगल के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है. अधिवक्ता का कहना है कि हाईस्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार लड़की 19 वर्ष की बालिग है. वह अपने गांव के ही विकास के साथ लिव इन रिलेशन में सहमति से रह रही है. दोनों एकसाथ राजी खुशी रह रहे हैं. लड़की की मां जबरदस्ती कहीं अन्य शादी करना चाहती है.


घरेलू हिंसा में आरोपी पीसीएस अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक, शिकायतकर्ता को नोटिस
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी पीसीएस अधिकारी विजय बहादुर सिंह उर्फ विजय कुमार सिंह की कोतवाली बस्ती में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पीसीएस अधिकारी की याचिका पर उनके अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय को सुनकर दिया है. कोर्ट ने याची को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है.

साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सभी विपक्षियों से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. एडवोकेट निर्विकल्प पांडेय का कहना है कि याची शिकायतकर्ता का देवर है. उसे पूरे परिवार पर दबाव डालने के लिए घरेलू हिंसा के मामले में झूठा फंसाया है. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई या पुलिस रिपोर्ट पर अदालत के संज्ञान लेने तक में जो पहले हो, याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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