नई दिल्ली:डोसा, इडली, खमन के लिए इंस्टेंट आटा मिश्रण को सत्तू के रूप में क्लासीफाइड नहीं किया जाएगा. इन पर पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. गुजरात एफिलिएट अथॉरिटी एडवांस रूलिंग (GAAAR) ने फैसला सुनाया है. जीएएआर ने कहा कि इंस्टेंट मिक्स को सत्तू के रूप में क्लासीफाइड नहीं किया जा सकता.
गुजरात स्थित कंपनी किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उसके सात 'इंस्टेंट आटा मिक्स' 'रेडी टू कुक' हैं. किचन एक्सप्रेस ओवरसीज ने चुनौती देते हुए कहा कि उन पर 5 फीसदी GST लगाया जाना चाहिए. कंपनी के प्रोडक्ट में गोटा, खमन, दालवाड़ा, दही-वड़ा, ढोकला, इडली और डोसा के लिए आटा मिक्स शामिल हैं.