वाराणसी: वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने बुधवार को मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा (Mukhtar Ansari Sentenced life imprisonment) सुनाई. उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) को बुधवार को आर्म्स एक्ट (Verdict in Arms Act Case) के मामले में सजा सुनाई गयी. मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया था.
अदालत ने सुनाई अधिकतम सजा: वाराणसी की एमपीएमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी गन लाइसेंस के केस में उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने 2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. इस केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 1997 में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. मंगलवार को कोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था. मुख्तार अंसारी ने इस केस में राहत देने की अपील की थी. कोर्ट ने उसको कोई राहत नहीं दी और अधिकतम सजा का सुनाई. अंसारी को लेकर अब तक के सभी मामलों में दूसरी बार उम्रकैद की सजा मिली है. इससे पहले सात मामलों में उसे अधिकतम दस साल की सजा हुई थी.
मुख्तार अंसारी पर फर्जीवाड़े का आरोप: मुख्तार अंसारी पर संगीन आरोप था. उसने 1987 में फर्जी हस्ताक्षर करके दुनाली बंदूक का लाइसेंस लिया था. इसके लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए थे. इस केस में तत्कालीन मुख्य सचिव अलोक रंजन और जिलाधिकारी ने भी गवाही दी थी. इस केस में पुलिस ने वर्ष 1997 में चार्जशीट दाखिल की थी. वाराणसी की अदालत ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था.
इससे पहले सात केसों में सजा: माफिया मुख्तार अंसारी को इसके पहले सात केसों में सजा सुनाई जा चुकी है. सरकारी कर्मचारी को धमकाने के मामले में 21 सितंबर 2022 को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट केस में 23 सितंबर 2022 को दो साल कारावास की सज सुनाई गयी थी. गैंगस्टर एक्ट में 15 दिसंबर 2022 को 10 साल कारावास की सजा भी हुई थी. गैंगस्टर एक्ट में 29 अप्रैल 2023 को 10 साल की कैद की सजा अदालत ने सुनाई थी. आलमबाग थाने में जेलर को धमकाने के केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गयी थी. वहीं चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. रुंगटा परिवार को बम से उड़ने की धमकी देने के केस में 15 दिसंबर 2023 को 5 साल कैद की सजा अदालत ने सुनाई थी.
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