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आसाराम को जमानत मिलने पर रेप पीड़िता के पिता ने क्या कहा, जानिए - ASARAM BAIL

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी. अनुयायियों से न मिलने की शर्त.

आसाराम
आसाराम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 8, 2025, 7:20 AM IST

Updated : Jan 9, 2025, 6:18 AM IST

शाहजहांपुर: अपने ही आश्रम की बालिका के साथ यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं, इस यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आसाराम को जमानत न दी जाए. जेल कस्टडी में ही आसाराम का इलाज करवाया जाए और वह जेल में ही रहे. उन्होंने जेल से आसाराम के बाहर आने के बाद खुद के खिलाफ षडयंत्र रचे जाने और जान के खतरे का अंदेशा जताया है.

पीड़िता के पिता का कहना है कि जेल से बाहर आते ही आसाराम समर्थकों को हमारे खिलाफ भड़काएगा. उन्होंने खुद पर हमले का अंदेशा भी जताया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आसाराम का जेल में ही इलाज कराया जाए.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को साल 2013 के रेप केस मामले में मेडिकल आधार पर बेल की राहत दी है. आसाराम को 31 मार्च तक की बेल मिली है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते हैं.


यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने नारायण साई को अपने बीमार पिता आसाराम बापू से मिलने की अनुमति दी

शाहजहांपुर: अपने ही आश्रम की बालिका के साथ यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं, इस यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आसाराम को जमानत न दी जाए. जेल कस्टडी में ही आसाराम का इलाज करवाया जाए और वह जेल में ही रहे. उन्होंने जेल से आसाराम के बाहर आने के बाद खुद के खिलाफ षडयंत्र रचे जाने और जान के खतरे का अंदेशा जताया है.

पीड़िता के पिता का कहना है कि जेल से बाहर आते ही आसाराम समर्थकों को हमारे खिलाफ भड़काएगा. उन्होंने खुद पर हमले का अंदेशा भी जताया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आसाराम का जेल में ही इलाज कराया जाए.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को साल 2013 के रेप केस मामले में मेडिकल आधार पर बेल की राहत दी है. आसाराम को 31 मार्च तक की बेल मिली है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते हैं.


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Last Updated : Jan 9, 2025, 6:18 AM IST
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