नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी. स्पेशल जज विशाल गोगने ने ये आदेश दिया. गौरतलब है कि जमानत के इस आदेश के बावजूद सुकेश जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो दूसरे मामलों में जेल में बंद है.
कोर्ट ने सुकेश को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान सुकेश की ओर से पेश वकील अनंत मलिक ने कहा कि आरोपी इस मामले में 7 साल 4 महीने से हिरासत में है. सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कहा कि सुकेश के खिलाफ इस मामले में जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं उनमें किसी में भी सात साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुकेश के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं. इस मामले में एक करोड़ तीस लाख रुपये की बरामदगी भी हुई है. ये पैसे एआईएडीएमके को सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को गैरकानूनी तरीके से प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 14 जुलाई 2018 को सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 17 नवंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील बी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे.