नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की ओर से तीन वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के रिअसेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कांग्रेस पार्टी की याचिका में तीन वित्तीय वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए रिअसेसमेंट की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी.
कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग ने समय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू की है. वे ज्यादा से ज्यादा छह वित्तीय वर्ष पीछे का रिअसेसमेंट कर सकते हैं.
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