बेंगलुरु:कर्नाटक हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में चार आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है. इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने अब तक मामले के 18 आरोपियों में से 8 को जमानत दे दी है. इस आदेश पर जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली एकल सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की थी.
मामले में आरोपी बेलगावी निवासी भरत जयवंत कुराने, महाराष्ट्र के सतारा निवासी सुधन्वा गोंडालेकर, शिवमोग्गा जिले के शिकारीपुरा निवासी सुजीत कुमार और महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी श्रीकांत पंगारकर ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
कोर्ट से सशर्त दी जमानत
कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदार पेश करने होंगे. अभियुक्त को मुकदमे के सभी दिनों में उपस्थित रहना होगा, जब तक कि निचली अदालत छूट न दे.याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएगा नहीं और इस तरह के आरोपों में फिर से शामिल नहीं होगा.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता तब तक निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, जब तक कि अदालत मामले के निपटारे तक इसकी अनुमति न दे. अदालत ने कहा कि अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है.