नई दिल्ली: दिल्ली के एलजी वीके. सक्सेना ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 1984 के दंगों के पीड़ितों की नौकरियों में भर्ती के लिए योग्यता में छूट की घोषणा की है. एलजी की सहमति से, एमटीएस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा से घटाकर 8वीं कक्षा कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में उम्मीदवार पात्र हो सकेंगे. यह निर्णय 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए सहायता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.
दिल्ली एलजी के प्रेस नोट के अनुसार, यह निर्णय दशकों की प्रक्रियागत देरी और असंवेदनशील लालफीताशाही के बाद आया है. वी.के. सक्सेना ने समर्थन की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया और संबंधित विभागों को मानवीय आधार पर मृतक या बुजुर्ग आवेदकों के बच्चों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया. इस घोषणा से पीड़ितों को अपना रोजगार सुरक्षित करने और प्रभावित परिवारों के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी.
वहीं, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा, "1984 के सिख दंगे भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक धब्बा थे. एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय पर भयानक अत्याचार किए गए, जिसमें मानवाधिकारों के सभी मानकों का उल्लंघन किया गया.