कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया. अब तक वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य द्वारा गठित एसआईटी कर रही थी.
आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया. अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की है. कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. कलकत्ता हाईकोर्ट 17 सितंबर को ही रिपोर्ट की समीक्षा करेगा.
पश्चिम बंगाल सरकार ने 20 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था.