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हल्द्वानी में पार्क का नियम विरुद्ध हो रहा व्यावसायिक इस्तेमाल, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में पार्क का नियमों के खिलाफ व्यावसायिक इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मामले में विपक्षियों से 10 दिन के भीतर जवाब तलब किया है. साथ ही कहा कि मामले में तीसरा पक्षकार हस्तक्षेप न करें.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Jun 5, 2023, 9:59 PM IST

नैनीतालः हल्द्वानी के एक पार्क का नियम विरुद्ध तरीके से व्यावसायिक उपयोग किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने विपक्षियों से दस दिन के भीतर अपना शपथ पत्र पेश करने को कहा है. साथ में याचिकाकर्ता से चार हफ्ते के भीतर प्रति शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि इसमें तीसरा कोई पक्षकार हस्तक्षेप न करें.

दरअसल, हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 1993 में एसएस कुमार एंड कंपनी जिसके निदेशक हृदयेश कुमार थे. उनको एक पार्क लीज में दिया गया था. जिसमें गार्डन बनाना था, लेकिन बाद में इस कंपनी ने जिला प्रशासन से इस पार्क को फ्री होल्ड करवा लिया और उसे व्यावसायिक कार्यों के लिए बेच दिया.
ये भी पढ़ेंः फाटो पर्यटन जोन के कर्मचारियों पर परमिटों में धांधली का आरोप, जिप्सी चालकों ने कहा- बदतमीजी भी करते हैं

वहीं, जनहित याचिका में कई अन्य पार्कों जिसमें कृष्णा हॉस्पिटल के सामने का पार्क आदि मुख्य हैं. उसमें भी वाहन पार्किंग समेत अन्य गतिविधियां होने का जिक्र किया गया है. जबकि, उनका इस्तेमाल पार्क के लिए होना था. प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी इनको खाली नहीं कराया गया, न ही पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया. आज मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने विपक्षियों के साथ शपथ पत्र तो याचिकाकर्ता से प्रति शपथ पत्र मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी.

नैनीतालः हल्द्वानी के एक पार्क का नियम विरुद्ध तरीके से व्यावसायिक उपयोग किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने विपक्षियों से दस दिन के भीतर अपना शपथ पत्र पेश करने को कहा है. साथ में याचिकाकर्ता से चार हफ्ते के भीतर प्रति शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि इसमें तीसरा कोई पक्षकार हस्तक्षेप न करें.

दरअसल, हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 1993 में एसएस कुमार एंड कंपनी जिसके निदेशक हृदयेश कुमार थे. उनको एक पार्क लीज में दिया गया था. जिसमें गार्डन बनाना था, लेकिन बाद में इस कंपनी ने जिला प्रशासन से इस पार्क को फ्री होल्ड करवा लिया और उसे व्यावसायिक कार्यों के लिए बेच दिया.
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वहीं, जनहित याचिका में कई अन्य पार्कों जिसमें कृष्णा हॉस्पिटल के सामने का पार्क आदि मुख्य हैं. उसमें भी वाहन पार्किंग समेत अन्य गतिविधियां होने का जिक्र किया गया है. जबकि, उनका इस्तेमाल पार्क के लिए होना था. प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी इनको खाली नहीं कराया गया, न ही पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया. आज मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने विपक्षियों के साथ शपथ पत्र तो याचिकाकर्ता से प्रति शपथ पत्र मांगा है. अब मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी.

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