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उत्तराखंड में कॉन्स्टेबल पदोन्नति परीक्षा मामला, HC ने UKSSSC को दिए पुनर्विचार के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट में सोमवार को पुलिस एवं पीएसी कॉन्स्टेबल की पदोन्नति परीक्षा को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट
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Published : Jul 11, 2022, 7:48 PM IST

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस एवं पीएसी कॉन्स्टेबल की पदोन्नति परीक्षा को चुनौती देती याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

मामले के मुताबिक, उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 फरवरी 2021 को पुलिस कॉन्स्टेबल से एसआई एवं पीएसी कॉन्स्टेबल से प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित की थी. इस परीक्षा की आंसर की (ANSWER KEY) जारी होने के बाद 5 उम्मीदवारों ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने के बावजूद आयोग द्वारा उन्हें गलत ठहराने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि आयोग के उत्तर गलत हैं.
ये भी पढ़ेंः वृद्धा आश्रम निर्माण मामला: हाईकोर्ट ने तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दिये आदेश

कॉन्स्टेबल आशीष त्यागी, आनंद सिंह, शिव चंद्र सिंह, विपिन चंद्र व संदीप ममगाईं ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है.

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस एवं पीएसी कॉन्स्टेबल की पदोन्नति परीक्षा को चुनौती देती याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.

मामले के मुताबिक, उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 फरवरी 2021 को पुलिस कॉन्स्टेबल से एसआई एवं पीएसी कॉन्स्टेबल से प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित की थी. इस परीक्षा की आंसर की (ANSWER KEY) जारी होने के बाद 5 उम्मीदवारों ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने के बावजूद आयोग द्वारा उन्हें गलत ठहराने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि आयोग के उत्तर गलत हैं.
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कॉन्स्टेबल आशीष त्यागी, आनंद सिंह, शिव चंद्र सिंह, विपिन चंद्र व संदीप ममगाईं ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी. सोमवार को हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है.

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