नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनियमितताओं के आरोपों पर बर्खास्त नगर पंचायत पुरोला उत्तरकाशी के अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को पद से हटाने और हरिद्वार मंगलौर नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी दिलशाद की शक्तियों को सीज करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. दोनों का कार्यकाल कल एक दिसंबर को पूरा हो रहा है.
नैनीताल पालिकाध्यक्ष के मामले पर आज होगी सुनवाई: वहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल पालिकाध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों को सीज करने के आदेश के विरुद्ध रिव्यू याचिका पर आज गुरुवार को सुनवाई करेगा. बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को पद से हटाने के शासन के आदेश को चुनौती देने वाली और मंगलौर पालिकाध्यक्ष हाजी दिलशाद की शक्तियों को सीज करने को चुनौती देती याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की.
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एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन की कार्रवाई को नियम विरुद्ध करार दिया गया था. सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कहा कि जांच में अनियमितता की पुष्टि के बाद ही दोनों पर कार्रवाई की गई है. एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है.
साथ ही आज 30 नवंबर को नगर पालिका अध्यक्ष नैनिताल के अध्यक्ष सचिन नेगी व ईओ आलोक उनियाल की पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. पूर्व में कोर्ट ने इनके वित्तीय व अन्य अधिकारों की सीज कर दिया था. जिसमें आज सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट पेश होनी है.