नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित राजीव नवोदय विद्यालयों को बंद करने और इसमें अध्ययनरत छात्रों को बिना किसी नीति के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में स्थानांतरण नीति पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.
बता दें कि बेतालघाट निवासी सुरेंद्र कुमार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि 2014 में कुमाऊं और गढ़वाल के पिछड़े इलाकों में गरीब और मेधावी छात्रों के लिए राजीव नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी. जिसमें मेरिट के आधार पर छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, आवासीय व स्कूल ड्रेस, भोजन, सहित पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी.
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वहीं, 13 मई 2022 को राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया. जिसके तहत नवोदय विद्यालयों को बंद कर बिना किसी स्थानांतरण नीति बनाए छात्रों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा रहा है. राजीव नवोदय विद्यालय में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से कराई जा रही है. जबकि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रही, जिसके चलते छात्रों को पठन पाठन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.