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एक बार फिर HC पहुंचा पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया मामला, राज्यपाल समेत इन्हें भेजा वसूली नोटिस - Uttarakhand News

सरकार द्वारा लाये गये इस अध्यादेश को एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. बता दें कि पूर्व में सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिर्पोट कोर्ट में पेश की.

एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचा पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया मामला.
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Published : Oct 17, 2019, 4:36 PM IST

Updated : Oct 17, 2019, 5:24 PM IST

नैनीताल: राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सरकारी घर का किराया व अन्य भत्तों को माफ करने के अध्यादेश का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को बताया गया कि उनके द्वारा प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजा जा चुका है. जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हैं. मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

एक बार फिर HC पहुंचा पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया मामला

बता दें कि पूर्व में हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आदेश दिए थे कि पूर्व के मुख्यमंत्री सरकार को 6 माह के भीतर बाजार रेट के हिसाब से अब तक का किराया जमा करा दें. साथ ही सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई कई अन्य सुविधाओं के खर्च को भी जमा किया जाए. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि 4 सप्ताह के भीतर सरकार अन्य खर्चों की जांच कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूल करें.

पढ़ें-राज्य कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का इंतजार, 11 महीने बाद भी नहीं मिला लाभ

पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले का किराया व अन्य भत्ते जमा करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में अध्यादेश जारी कर सरकारी घर समेत अन्य भत्ते जमा न करने का फैसला किया था. सरकार द्वारा लाये गये इस अध्यादेश को एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. बता दें कि पूर्व में सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिर्पोट कोर्ट में पेश की.

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जिसमें सरकार ने बताया की पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल 'निशंक' पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खण्डूरी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया है. जबकी पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है.

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बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. जिसमें कोर्ट ने प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को बकाया जमा करने के आदेश दिए. जिसके बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट में अध्यादेश लाकर मुख्यमंत्रियों पर बकाया को माफ करने का फैसला लिया था. जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार मामले में अध्यादेश ला रही है जो गलत है.

नैनीताल: राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सरकारी घर का किराया व अन्य भत्तों को माफ करने के अध्यादेश का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है. गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को बताया गया कि उनके द्वारा प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजा जा चुका है. जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हैं. मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

एक बार फिर HC पहुंचा पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया मामला

बता दें कि पूर्व में हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आदेश दिए थे कि पूर्व के मुख्यमंत्री सरकार को 6 माह के भीतर बाजार रेट के हिसाब से अब तक का किराया जमा करा दें. साथ ही सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई कई अन्य सुविधाओं के खर्च को भी जमा किया जाए. हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि 4 सप्ताह के भीतर सरकार अन्य खर्चों की जांच कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से वसूल करें.

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पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले का किराया व अन्य भत्ते जमा करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में अध्यादेश जारी कर सरकारी घर समेत अन्य भत्ते जमा न करने का फैसला किया था. सरकार द्वारा लाये गये इस अध्यादेश को एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी. बता दें कि पूर्व में सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिर्पोट कोर्ट में पेश की.

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जिसमें सरकार ने बताया की पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल 'निशंक' पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खण्डूरी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया है. जबकी पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है.

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बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. जिसमें कोर्ट ने प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को बकाया जमा करने के आदेश दिए. जिसके बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट में अध्यादेश लाकर मुख्यमंत्रियों पर बकाया को माफ करने का फैसला लिया था. जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार मामले में अध्यादेश ला रही है जो गलत है.

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प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी घर व अन्य सुविधाओं का किराया जमा ना करने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रीयो को जारी करा नोटिश, नोटिस में भगत सिंह कोशियारी भी शामिल।

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राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया सरकारी घर का किराया व अन्य भत्तों को माफ करने के अध्यादेश का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है,
आज राज्य सरकार की तरफ से मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को बताया गया कि उनके द्वारा प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी भी शामिल है, मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है।
आपको बताते चलें कि पूर्व में हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री को आदेश दिए थे कि सरकार को 6 माह के भीतर बाजार रेट के हिसाब से अब तक का किराया सरकार के पास जमा करें,,, साथ ही सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी कई अन्य सुविधाओं के खर्च भी जमा करें,, वही सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार 4 सप्ताह के भीतर अन्य खर्चे की जांच के पूर्व मुख्यमंत्री से वसूल करें।


Body:पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले का किराया व अन्य भत्ते जमा करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में अध्यादेश जारी कर सरकारी घर समेत अन्य भत्ते जमाना करने का फैसला किया था, जिसको यकचिककर्ता ने एक बार फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी।
पूर्व में सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रीयो पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिर्पोट कोर्ट में पेश करी,,, जिसमें सरकार ने बताया की पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार, 

बीसी खण्डूरी पर 46 लाख 59 हजार, 

विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, 

भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया हैं,,, जबकी पूर्व मुख्‍यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है,,,




Conclusion:अपाको बता दे कि नैनीताल हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पुर्व मुख्यमंत्रीयो को सरकार द्धारा जो सरकारी भवन और सुविधाए दी जा रही है वो गलत है साथ ही जब से पुर्व मुख्यमंत्री सरकारी भवन का प्रयोग कर रहे है उनसे उक्त अवधि के दौरान का किराया वसूलने की मांग भी की गई थी,
पूर्व में मुख्य न्यायाधीशों की पीठ ने प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को बकाया जमा करने के आदेश दिए जिसके बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट में अध्यादेश लाकर मुख्यमंत्रियों पर बकाया को माफ करने का फैसला लिया था जिसको आज याचिकाकर्ता ने नहीं था हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार मामले में अध्यादेश ला रही है जो गलत है।

बाईट- कार्तिके हरी गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
Last Updated : Oct 17, 2019, 5:24 PM IST
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