देहरादून: कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में आज 105 कैदियों को 90 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है. इन 105 कैदियों में 100 बंदी विचाराधीन हैं, जबकि 5 कैदी सजायाफ्ता हैं. बता दें, नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड की सभी 11 जेलों से 791 कैदियों को पैरोल दी जानी है. इसके लिए कोर्ट ने हाईपावर कमेटी का भी गठन किया है.
इसके साथ ही अन्य विचारधीन बंदियों को रिहा किये जाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है. विचाराधीन बंदियों की चिकित्सा परीक्षण किए जाने के लिए आवश्यक चिकित्सा किट उपलब्ध कराए जाने और कारागार में शिविर भी लगाए जा रहे हैं. ताकि कोरोना महामारी को बंदियों में फैलने से रोका जा सके.
बता दें, उच्च स्तरीय समिति के निर्देश के अनुसार कोरोना महामारी के प्रथम चरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साल 2020 में जिला कारागार देहरादून में निरूद्ध 104 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर और 23 सिद्धदोष बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था.
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वहीं, जिला कारागार में 7 साल से कम की सजा वाले बंदियों की सूची और जिला कारागार देहरादून द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण मांगा गया, जिसके क्रम में जिला कारागार देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि 148 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर एवं 15 सिद्धदोष बन्दियों को पैरोल पर रिहा किया जाना है.