रामपुर : सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर उनके परिवार और समर्थकों में खुशी का महौल है. जमानत मिलने की खुशी में आजम खान के समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई. वहीं आजम खान की पत्नी डॉ. ताजीन फात्मा ने भी खुशी जाहिर की है. डॉ. ताजीन फात्माने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. आजम खान की पत्नी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.
-
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब आजम खान साहब को अंतरिम जमानत अन्याय पर न्याय की जीत है।
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 19, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
भाजपा सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए उन्हें अनेकों झूठे मुकदमों में फंसाया।
पूर्ण विश्वास है कि सभी मामलों में माननीय आजम खान साहब बाइज्जत बरी होंगे।
">माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब आजम खान साहब को अंतरिम जमानत अन्याय पर न्याय की जीत है।
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 19, 2022
भाजपा सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए उन्हें अनेकों झूठे मुकदमों में फंसाया।
पूर्ण विश्वास है कि सभी मामलों में माननीय आजम खान साहब बाइज्जत बरी होंगे।माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब आजम खान साहब को अंतरिम जमानत अन्याय पर न्याय की जीत है।
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 19, 2022
भाजपा सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए उन्हें अनेकों झूठे मुकदमों में फंसाया।
पूर्ण विश्वास है कि सभी मामलों में माननीय आजम खान साहब बाइज्जत बरी होंगे।
सपा नेता आजम खान की पत्नी व पूर्व विधायक डॉक्टर ताजीन फात्मा ने कहा कि हमारे परिवार में सभी बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत होती है. लंबे समय की कैद के बाद उन्हें इंसाफ मिला है. ताजीन फात्मा ने कहा कि आजम खान कल या परसों तक कैद से बाहर आ जाएंगे. वहीं आजम खान के समर्थको ने कहा कि उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, आज उनके ईद है.
इसे पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई