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रामपुर: हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मई से खुलेंगी अदालतें - 22 मई से न्यायालय में शुरू होगा काम

उत्तर प्रदेश के रामपुर में 22 मई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला अदालतें फिर से संचालित होंगी. न्यायिक प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारी, न्यायिक कर्मियों के अलावा अधिवक्ताओं को ही आने की अनुमति होगी. वहीं उनके लिए भी भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर बनाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा.

22 मई से अदालतों को खोले जाने का निर्देश.
22 मई से अदालतों को खोले जाने का निर्देश.
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Published : May 22, 2020, 4:34 PM IST

Updated : Jun 17, 2020, 7:01 PM IST

रामपुर: कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं न्यायिक प्रक्रिया भी काफी हद तक बाधित है. लंबे समय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 22 मई से जिला अदालतें फिर से संचालित होंगी. इसके लिए नई गाइडलाइन जारी किया गया है. इस दौरान रेड जोन की अदालतें बंद रहेंगी और अतिआवश्यक मामलों का ही निपटारा होगा.

न्यायालय को खोलेने का लिया गया निर्णय
जिले की अदालते कोविड-19 संक्रमण के चलते बंद थी. विशेष परिस्थितियों में महज एक न्यायिक अधिकारी द्वारा जरूरी मामलों की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशन में पुनः जिला एवं सत्र न्यायधीश के न्यायालय विशेष न्यायालय के अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को खोले जाने का निर्णय लिया गया है. इसमें जमानती प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हो सकेगी.

जमानती प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता चौधरी के मुताबिक रामपुर रेड जोन में है और जिलाधिकारी की आख्या अनुसार उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशन में 22 मई से न्यायालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की जा सके. वहीं न्यायिक प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारी न्यायिक कर्मियों के अलावा अधिवक्ताओं को ही आने की अनुमति होगी. वहीं उनके लिए भी भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर बनाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा.

रामपुर: कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं न्यायिक प्रक्रिया भी काफी हद तक बाधित है. लंबे समय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 22 मई से जिला अदालतें फिर से संचालित होंगी. इसके लिए नई गाइडलाइन जारी किया गया है. इस दौरान रेड जोन की अदालतें बंद रहेंगी और अतिआवश्यक मामलों का ही निपटारा होगा.

न्यायालय को खोलेने का लिया गया निर्णय
जिले की अदालते कोविड-19 संक्रमण के चलते बंद थी. विशेष परिस्थितियों में महज एक न्यायिक अधिकारी द्वारा जरूरी मामलों की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशन में पुनः जिला एवं सत्र न्यायधीश के न्यायालय विशेष न्यायालय के अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को खोले जाने का निर्णय लिया गया है. इसमें जमानती प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हो सकेगी.

जमानती प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता चौधरी के मुताबिक रामपुर रेड जोन में है और जिलाधिकारी की आख्या अनुसार उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशन में 22 मई से न्यायालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की जा सके. वहीं न्यायिक प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारी न्यायिक कर्मियों के अलावा अधिवक्ताओं को ही आने की अनुमति होगी. वहीं उनके लिए भी भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर बनाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा.

Last Updated : Jun 17, 2020, 7:01 PM IST
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