प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य अध्यापक पुरस्कार वितरण की मनमानी के खिलाफ दाखिल याचिका पर चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार सहित विपक्षियों से आठ सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
यह आदेश न्यायाधीश सलिल कुमार राय ने इंदू सिंह की याचिका पर दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र ने बहस की. याची का कहना है कि वह राजकीय बालिका विद्यालय प्रयागराज में प्रधानाचार्य है. 23 साल के शैक्षिक अनुभव के बावजूद 3 सितम्बर 2020 को जारी सूची में स्थान नहीं मिला. उसे अयोग्य माना गया है. योग्यता मानक में 10 साल का शैक्षिक अनुभव है. कोई प्रधानाध्यापक होने मात्र से अयोग्य नहीं माना जा सकता.