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एनटीके नेता सीमन की बढ़ी मुश्किलें, मद्रास हाई कोर्ट ने आरोप से मुक्त करने की याचिका खारिज की - SEEMAN SHOULD SPEAK CALMLY

आरोप है कि सीमन ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को "देशद्रोही" करार दिया था.

SEEMAN SHOULD SPEAK CALMLY
एनटीके नेता सीमन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 6, 2025, 3:11 PM IST

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने नाम तमिलर पार्टी (एनटीके) के मुख्य समन्वयक सीमन के वकील को आदेश दिया है कि वे उन्हें राजनीतिक नेताओं के बारे में शांतिपूर्वक और संयम से बोलने की सलाह दें. यह निर्देश दंगा भड़काने के आरोप में दर्ज एक मामले में सीमन को राहत देने से इनकार करते हुए आया है. अदालत ने मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया.

यह मामला 2019 के विक्रवंडी उपचुनाव के दौरान दर्ज किया गया था. सीमन, जो एनटीके उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे थे, पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा कंचनूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सीमन ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को "देशद्रोही" करार दिया था और हिंसा भड़काने का काम किया था. इस शिकायत के आधार पर, विक्रवंडी अदालत में एक मामला विचाराधीन है. सीमन ने इस मामले से खुद को मुक्त करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

न्यायमूर्ति वेलमुरुगन के समक्ष आज इस याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले में लगाए गए आरोपों के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), अंतिम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से सबूत मौजूद हैं. इसलिए, मामले को चलाने में कोई त्रुटि नहीं है. सीमन को मामले से मुक्त करने के अनुरोध में कोई ठोस आधार नहीं है," और उनकी याचिका खारिज कर दी गई.

इसके अतिरिक्त, उनके वकील ने सीमन को मामले की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया. हालांकि, न्यायाधीश ने इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया और टिप्पणी की कि "सीमन इस तरह से बोलना तभी बंद करेंगे जब वह अदालत में पेश होंगे और मामले का सामना करेंगे."

न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने आगे चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "पिछले 6 महीनों से, सीमन के भाषणों में नेताओं पर हमला किया जा रहा है. सीमन ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो लोगों को भड़का सकती हैं." उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा "अदालत सीमन के वकील को आदेश देती है कि वे उन्हें ऐसी टिप्पणियां न करने की सलाह दें."

यह भी पढ़ें- कोर्ट के आदेश के 90 दिन बाद बर्खास्त CRPF जवान ने राष्ट्रपति से लगाई यह गुहार

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने नाम तमिलर पार्टी (एनटीके) के मुख्य समन्वयक सीमन के वकील को आदेश दिया है कि वे उन्हें राजनीतिक नेताओं के बारे में शांतिपूर्वक और संयम से बोलने की सलाह दें. यह निर्देश दंगा भड़काने के आरोप में दर्ज एक मामले में सीमन को राहत देने से इनकार करते हुए आया है. अदालत ने मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया.

यह मामला 2019 के विक्रवंडी उपचुनाव के दौरान दर्ज किया गया था. सीमन, जो एनटीके उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे थे, पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा कंचनूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सीमन ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को "देशद्रोही" करार दिया था और हिंसा भड़काने का काम किया था. इस शिकायत के आधार पर, विक्रवंडी अदालत में एक मामला विचाराधीन है. सीमन ने इस मामले से खुद को मुक्त करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

न्यायमूर्ति वेलमुरुगन के समक्ष आज इस याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले में लगाए गए आरोपों के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर), अंतिम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से सबूत मौजूद हैं. इसलिए, मामले को चलाने में कोई त्रुटि नहीं है. सीमन को मामले से मुक्त करने के अनुरोध में कोई ठोस आधार नहीं है," और उनकी याचिका खारिज कर दी गई.

इसके अतिरिक्त, उनके वकील ने सीमन को मामले की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया. हालांकि, न्यायाधीश ने इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया और टिप्पणी की कि "सीमन इस तरह से बोलना तभी बंद करेंगे जब वह अदालत में पेश होंगे और मामले का सामना करेंगे."

न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने आगे चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "पिछले 6 महीनों से, सीमन के भाषणों में नेताओं पर हमला किया जा रहा है. सीमन ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो लोगों को भड़का सकती हैं." उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा "अदालत सीमन के वकील को आदेश देती है कि वे उन्हें ऐसी टिप्पणियां न करने की सलाह दें."

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