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टप्पल नगर पंचायत की अधिसूचना रद्द किए जाने पर कोर्ट ने किया यूपी सरकार से जवाब तलब

हाईकोर्ट ने टप्पल को नगर पंचायत घोषित करने की अधिसूचना रद्द करने पर सरकार से जवाब तलब किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Dec 25, 2022, 10:34 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की टप्पल नगर पंचायत की अधिसूचना रद्द किए जाने पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अधिसूचना जारी करने और रद्द किए जाने से संबंधित समस्त दस्तावेज भी तलब किए हैं. धर्मेंद्र कुमार और 99 अन्य लोगों की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

याची का कहना था कि 20 दिसंबर 2020 को टप्पल को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई. सरकार का काफी धन खर्च करने के बाद कुछ समय के बाद 28 नवंबर 2022 को यह अधिसूचना वापस ले ली गई. दूसरी ओर सरकारी वकील का कहना था कि यह क्षेत्र यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आता है. इसलिए नगर पंचायत में शामिल किए जाने की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है. कोर्ट ने इस मसले पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अधिसूचना से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की टप्पल नगर पंचायत की अधिसूचना रद्द किए जाने पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अधिसूचना जारी करने और रद्द किए जाने से संबंधित समस्त दस्तावेज भी तलब किए हैं. धर्मेंद्र कुमार और 99 अन्य लोगों की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.

याची का कहना था कि 20 दिसंबर 2020 को टप्पल को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई. सरकार का काफी धन खर्च करने के बाद कुछ समय के बाद 28 नवंबर 2022 को यह अधिसूचना वापस ले ली गई. दूसरी ओर सरकारी वकील का कहना था कि यह क्षेत्र यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आता है. इसलिए नगर पंचायत में शामिल किए जाने की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है. कोर्ट ने इस मसले पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अधिसूचना से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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