प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी आगरा को ताज महल के आसपास पांच सौ मीटर की परिधि में गोल्फ गाड़ियों का संचालन नियमित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अनुमन्य गाड़ियां ही चलने पाए. साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी से भी जवाब मांगा है.
याचिका में गोल्फ गाड़ियों से बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जाहिर की गई है और इनके अधिक संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याची का कहना है कि ताज महल के आसपास पांच सौ मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों की भरमार हो गई है. इनके अनियमित संचालन से क्षेत्र में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो रही है. आगरा विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में डीएम आगरा को कई बार पत्र लिखा है, किन्तु जिला प्रशासन की ओर से इसे नियंत्रित करने का कोई कदम नहीं उठाया गया.
कोर्ट ने इस मामले में 22 फरवरी तक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस दौरान डीएम यह सुनिश्चत करें कि क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का संचालन हो जिनको अनुमति प्राप्त है.