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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र, अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई एक जुलाई को होगी. मामले के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने शुक्रवार को जनपद की सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में प्रार्थन पत्र दिया. उच्च न्यायालय प्रयागराज ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई चार महीने में निपटाने के आदेश दिए है.

मुख्य पक्षकार मनीष यादव
मुख्य पक्षकार मनीष यादव
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Published : May 13, 2022, 3:35 PM IST

मथुरा : उच्च न्यायालय प्रयागराज ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई चार महीने में निपटाने के आदेश दिए है. इस मामले के मुख्य पक्षकार मनीष यादव इससे संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई करेंगे. जनपद की सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में शुक्रवार को मनीष यादव ने न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया. पत्र में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की गई. वहीं, इस मामले में बहस होने के बाद अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस

गौरतलब है कि शाही ईदगाह परिसर सर्वे के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने शुक्रवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में नया प्रार्थना पत्र दिया. उसमें शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी काराई जाए. साथ ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी की जाए. इसकी मांग की गई है. मनीष यादव ने कहा कि मस्जिद परिसर में हिंदू धर्म की आकृतियां शेषनाग, शंख मस्जिद के पिलर पर अंकित हैं. इससे साफ जाहिर होता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था. उन्हीं पत्थरों को मस्जिद के पिलर में लगाया गया है. शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी.

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अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और हिंदू महासभा दिनेश कौशिक के प्रार्थना पत्र पर भी सिविल जज सीनियर डिविजन में सुनवाई हुई थी. यह दोनों मामले भी जन्मभूमि के हैं. इसमें से एक मामला महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर आदेश न्यायालय ने रिजर्व में रखा है. वहीं, दूसरा मामला हिंदू महासभा दिनेश कौशिक के प्रार्थना पत्र पर एक जुलाई को सुनवाई होगी.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. इसमें से 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. पक्षकार के अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव ने जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. उसमें शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में हिंदू धर्म की आकृतियां मौजूद हैं. उसे कुछ लोग समाप्त कर सकते हैं. इसलिए मौके पर दोनों पक्षों की मौजूदगी और वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करके वहां की रिपोर्ट सर्वे तैयार किया जाए.

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मथुरा : उच्च न्यायालय प्रयागराज ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई चार महीने में निपटाने के आदेश दिए है. इस मामले के मुख्य पक्षकार मनीष यादव इससे संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई करेंगे. जनपद की सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में शुक्रवार को मनीष यादव ने न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया. पत्र में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की गई. वहीं, इस मामले में बहस होने के बाद अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस

गौरतलब है कि शाही ईदगाह परिसर सर्वे के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने शुक्रवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में नया प्रार्थना पत्र दिया. उसमें शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी काराई जाए. साथ ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी की जाए. इसकी मांग की गई है. मनीष यादव ने कहा कि मस्जिद परिसर में हिंदू धर्म की आकृतियां शेषनाग, शंख मस्जिद के पिलर पर अंकित हैं. इससे साफ जाहिर होता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था. उन्हीं पत्थरों को मस्जिद के पिलर में लगाया गया है. शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी.

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अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और हिंदू महासभा दिनेश कौशिक के प्रार्थना पत्र पर भी सिविल जज सीनियर डिविजन में सुनवाई हुई थी. यह दोनों मामले भी जन्मभूमि के हैं. इसमें से एक मामला महेंद्र प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर आदेश न्यायालय ने रिजर्व में रखा है. वहीं, दूसरा मामला हिंदू महासभा दिनेश कौशिक के प्रार्थना पत्र पर एक जुलाई को सुनवाई होगी.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. इसमें से 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. पक्षकार के अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव ने जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. उसमें शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में हिंदू धर्म की आकृतियां मौजूद हैं. उसे कुछ लोग समाप्त कर सकते हैं. इसलिए मौके पर दोनों पक्षों की मौजूदगी और वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करके वहां की रिपोर्ट सर्वे तैयार किया जाए.

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