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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव का आरक्षण पद जारी - चायत चुनाव का आरक्षण पद

यूपी के जालौन जिले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव का आरक्षण पद जारी कर दिया गया है. लिस्ट के आने के बाद से गांवों में चुनावी गहमागहमी बढ़ गयी है. क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य पदों की आरक्षण की लिस्ट चस्पा कर दी गयी है.

हाई कोर्ट के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण पद जारी
हाई कोर्ट के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण पद जारी
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Published : Mar 21, 2021, 10:36 AM IST

जालौन: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2015 को आधार वर्ष मानते हुए पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी गई, जिसे देखने वालों के लिए रात से ही लोगों की भीड़ लगी रही. साल 2015 को आधार वर्ष मानने से 50 प्रतिशत सीटों का फेरबदल होने से कई लोगों के चेहरे मायूस हुए तो कई लोगों के खिलखिला गए. सूची देखने के बाद लोग अपनी-अपनी दावेदारी पेश करने में जुट गए.

पंचायत चुनाव की सीटों का गणित

जिले में जिला पंचायत सदस्य की 25, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 638, ग्राम पंचायत सदस्य की 6,939 और ग्राम प्रधान के 575 पदों पर सीधे निर्वाचन होना है. इनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के एक पद और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी ब्लॉक प्रमुख के नौ पदों पर अपरोक्ष रूप से निर्वाचन होना है. जनपद में कुल 10,69,843 ग्रामीण मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी

पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय के बाहर पर चस्पा लिस्ट को देखने के लिए जिले के अलग अलग क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के लोग पहुंचे. पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट को देखकर ग्राम पंचायतों के दावेदार अपनी-अपनी दावेदारी भरते हुए दिखाई दिए. दिनभर लोगों की भीड़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर उमड़ती रही. वहीं कुछ जगहों पर आरक्षित सीट होने पर काफी लोगों में मायूसी दिखी तो कुछ लोगों ने लिस्ट देखने के बाद खुशी का इजहार किया.

जिला पंचायतराज अधिकारी अभय कुमार यादव ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2015 के पंचायत आरक्षण के आधार पर सीटों का चयन किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधानों पर 195 सीटों पर महिलाओं को भागीदारी दी गई है. तीन सीट महिला ब्लॉक प्रमुख के लिए आरक्षित है, जबकि 9 सीटें जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षित की गई हैं. लिस्ट के आने के बाद से गांवों में चुनावी गहमागहमी बढ़ गयी है. क्षेत्र पंचायत सदस्य , ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य पदों की आरक्षण की लिस्ट चस्पा कर दी गयी है. 23 मार्च तक आपत्ति ली जाएगी और उसका निस्तारण भी कर दिया जाएगा.

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