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तिहरे हत्याकांड में 2 दोषियों को फांसी की सजा, 16 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला - court sentenced convicts death penalty

फर्रुखाबाद जिला अदालत ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह फैसला करीब 16 साल पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में सुनाया है.

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Published : Nov 3, 2022, 8:11 PM IST

फर्रुखाबाद: जिला अदालत ने हत्या के मामले में गुरुवार को 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह फैसला करीब 16 साल पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में सुनाया है. इस मामले में जनपद के मोहल्ला घोड़ा नखास निवासी शकील अहमद पुत्र सब्बीर अहमद ने 26 जुलाई 2007 को थाना कोतवाली में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था.

शकील अहमद ने तहरीर में बताया था कि 26 जुलाई 2007 की सुबह लगभग 4:00 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी मां नूरजहां, भाई की पत्नी यासमीन और बहन नसरीन की मारपीट व गोली मारकर हत्या कर दी है. शकील ने बताया था कि अज्ञात लोगों ने उसके भाई कलीम को मारपीट करके घायल कर दिया है.
पुलिस ने इस मामले में शकील पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी खटकपुरा, सिद्दीकी मोहम्मद कलीम पुत्र मोहम्मद अलीम निवासी छाबनी फाटक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को दोषी पाया है. जिसके चलते कोर्ट ने गुरुवार को दोनों हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

फर्रुखाबाद: जिला अदालत ने हत्या के मामले में गुरुवार को 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह फैसला करीब 16 साल पूर्व हुए तिहरे हत्याकांड के मामले में सुनाया है. इस मामले में जनपद के मोहल्ला घोड़ा नखास निवासी शकील अहमद पुत्र सब्बीर अहमद ने 26 जुलाई 2007 को थाना कोतवाली में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था.

शकील अहमद ने तहरीर में बताया था कि 26 जुलाई 2007 की सुबह लगभग 4:00 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी मां नूरजहां, भाई की पत्नी यासमीन और बहन नसरीन की मारपीट व गोली मारकर हत्या कर दी है. शकील ने बताया था कि अज्ञात लोगों ने उसके भाई कलीम को मारपीट करके घायल कर दिया है.
पुलिस ने इस मामले में शकील पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी खटकपुरा, सिद्दीकी मोहम्मद कलीम पुत्र मोहम्मद अलीम निवासी छाबनी फाटक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को दोषी पाया है. जिसके चलते कोर्ट ने गुरुवार को दोनों हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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