बहराइच: जनपद के विशेष सत्र न्यायाधीश ने पाक्सो दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने 2 साल के अंदर दोषी को सजा सुनाई है.
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की 29 नवंबर 2021 की रात घर में सो रही थी. मौका पाकर सूरज कुमार चौरसिया ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद किशोरी की मां ने आरोपी को खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में मोतीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी.
इसे भी पढे़-अलीगढ़ में रिश्ते शर्मसार, पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट वरुण मोहित निगम ने की. अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाने के साथ 75 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. विशेष सत्र न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को पत्र भेजकर पीड़िता की उम्र एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए प्रतिकर धनराशि दिलाए जाने की संस्तुति की है.
यह भी पढ़े-किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म, रिश्तेदार महिला और युवक के खिलाफ केस दर्ज