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माइनर मिनरल उद्योग संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन से कराया अवगत - RAJASTHAN

राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ के लोगों जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को ज्ञापन सौंपा. दरअसल, प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने अपने-अपने कार्यकाल में अधिसूचना जारी कर के खनिज फेल्सपार लंप्स, ग्रीन चिप्स और गिट्टी को राज्य से बाहर निर्गमन पर प्रतिबंध लगाया था. लेकिन, खनिज परिवहन माफिया द्वारा प्रतिबंधित खनिज को हरियाणा सहित अन्य राज्यों के फर्जी बिल, बिल्टी बनाकर मोरवी गुजरात में अवैध गोरख धंधा चला रहे हैं.

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
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Published : Jun 28, 2019, 11:42 PM IST

राजसमंद. जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ द्वारा शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान मिनरल उद्योग संघ द्वारा बताया गया कि खनिज फेल्सपार, लम्स, गिट्टी चिप्स, ग्रेंस के राज्य से बाहर जाने पर रोक के आदेशों को प्रभावी और असरदार बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में बताया गया कि सरकार द्वारा राज्य के MSME उद्योगों के हित के लिए फेल्सपार मिट्टी, लम्स, ग्रेन, जिप्स पर राज्य से बाहर निर्गमन पर रोक के आदेशों के सही तरीके से लागू किया जाए. उन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू होने के लिए राजस्थान माईनर मिनरल उद्योग संघ द्वारा ज्ञापन में सुझाव दिए गए. जिसमें मुख्य रुप से ज्ञापन में बताया गया कि 200 मेश BSS की सर्विस पर 2% अवशेष तक के फेल्सपार पाउडर को पाउडर माना जाए. राज्य के कुछ खनन पट्टाधारियों और दाना प्लांट मालिकों द्वारा राजस्थान में खनन कर राज्य से बाहर प्रतिबंधित फेल्सपार के निर्गमन करने के लिए निम्न तरीके अपनाने चाहिए.

प्रदेश में गाइडिंग उद्योगों को बचाने एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने 5 अक्टूबर 2018 और कांग्रेस सरकार ने 10 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी करते हुए खनिज फेल्सपार, लम्स, ग्रीन चिप्स, और मिट्टी का राज्य से बाहर निर्गमन करने पर प्रतिबंध लगाया. जिसको लेकर खान एवं भूविज्ञान विभाग निर्देशक जेके उपाध्याय ने 19 मार्च 2019 को जिला के अतिरिक्त निदेशक और अधीक्षण अभियंता समेत अनेक अधिकारियों को प्रभावी रोकथाम और अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए.

उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में फेल्सपार को दाने के ट्रक, ट्रॉली अवैध तरीके से लदान लेकर बिना किसी बिल पर्ची के 30 किमी दूर शाहपुरा तक पहुंचाए जाते हैं. हरियाणा में प्रतिबंध नहीं होने और टीपी ऑनलाइन रवैया के नियम नहीं होने से यहां पर नीचे ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में माफिया के लोग इन ट्रकों को हरियाणा के फर्जी बिल बिल्टी बना कर देते हैं. माफिया द्वारा यह वाहन अवैध परिवहन के माल को हरियाणा के फर्जी दस्तावेजों से 800 किमी दूर मोरबी गुजरात में परिवहन करते हैं. इससे राजस्थान सरकार के कानून नियमों की धज्जियां उड़ाकर राजस्व का नुकसान करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं. इस दौरान ज्ञापन देने के समय जिला अध्यक्ष गोवर्धन राठौड़, उपाध्यक्ष लालू राम तेली, पुष्पकांत गुर्जर, तुलसीराम, संरक्षक लहरी लाल तेली, लालू राम सिंघल, जगदीश लाल दयाराम गुर्जर, विजय कुमार, धर्मेश कुमार सहित सैकड़ों संख्या में व्यापारी उपस्थित थे.

राजसमंद. जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ द्वारा शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान मिनरल उद्योग संघ द्वारा बताया गया कि खनिज फेल्सपार, लम्स, गिट्टी चिप्स, ग्रेंस के राज्य से बाहर जाने पर रोक के आदेशों को प्रभावी और असरदार बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में बताया गया कि सरकार द्वारा राज्य के MSME उद्योगों के हित के लिए फेल्सपार मिट्टी, लम्स, ग्रेन, जिप्स पर राज्य से बाहर निर्गमन पर रोक के आदेशों के सही तरीके से लागू किया जाए. उन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू होने के लिए राजस्थान माईनर मिनरल उद्योग संघ द्वारा ज्ञापन में सुझाव दिए गए. जिसमें मुख्य रुप से ज्ञापन में बताया गया कि 200 मेश BSS की सर्विस पर 2% अवशेष तक के फेल्सपार पाउडर को पाउडर माना जाए. राज्य के कुछ खनन पट्टाधारियों और दाना प्लांट मालिकों द्वारा राजस्थान में खनन कर राज्य से बाहर प्रतिबंधित फेल्सपार के निर्गमन करने के लिए निम्न तरीके अपनाने चाहिए.

प्रदेश में गाइडिंग उद्योगों को बचाने एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से भाजपा सरकार ने 5 अक्टूबर 2018 और कांग्रेस सरकार ने 10 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी करते हुए खनिज फेल्सपार, लम्स, ग्रीन चिप्स, और मिट्टी का राज्य से बाहर निर्गमन करने पर प्रतिबंध लगाया. जिसको लेकर खान एवं भूविज्ञान विभाग निर्देशक जेके उपाध्याय ने 19 मार्च 2019 को जिला के अतिरिक्त निदेशक और अधीक्षण अभियंता समेत अनेक अधिकारियों को प्रभावी रोकथाम और अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए.

उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में फेल्सपार को दाने के ट्रक, ट्रॉली अवैध तरीके से लदान लेकर बिना किसी बिल पर्ची के 30 किमी दूर शाहपुरा तक पहुंचाए जाते हैं. हरियाणा में प्रतिबंध नहीं होने और टीपी ऑनलाइन रवैया के नियम नहीं होने से यहां पर नीचे ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में माफिया के लोग इन ट्रकों को हरियाणा के फर्जी बिल बिल्टी बना कर देते हैं. माफिया द्वारा यह वाहन अवैध परिवहन के माल को हरियाणा के फर्जी दस्तावेजों से 800 किमी दूर मोरबी गुजरात में परिवहन करते हैं. इससे राजस्थान सरकार के कानून नियमों की धज्जियां उड़ाकर राजस्व का नुकसान करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं. इस दौरान ज्ञापन देने के समय जिला अध्यक्ष गोवर्धन राठौड़, उपाध्यक्ष लालू राम तेली, पुष्पकांत गुर्जर, तुलसीराम, संरक्षक लहरी लाल तेली, लालू राम सिंघल, जगदीश लाल दयाराम गुर्जर, विजय कुमार, धर्मेश कुमार सहित सैकड़ों संख्या में व्यापारी उपस्थित थे.

Intro:राजसमंद- प्रदेश में स्थापित गाइडिंग यूनिट को बचाने के लिए प्रदेश की भाजपा एवं कांग्रेस सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में अधिसूचना जारी कर के खनिज फेल्सपार लंप्स ग्रीन चिप्स एवं गिट्टी को राज्य से बाहर निर्गमन पर प्रतिबंध लगाया था.लेकिन खनिज परिवहन माफियाओं ने द्वारा प्रतिबंधित खनिज को हरियाणा सहित अन्य राज्यों के फर्जी बिल बिल्टी बनाकर, मोरवी गुजरात में अवैध परिवहन को गोरख धंधा चला रहे हैं. जिसको लेकर क्षेत्र के व्यापारियों ने राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ के नेतृत्व में मिनरल गार्डिंग एसोसिएशन के बैनर तले


Body:शुक्रवार को राजसमंद जिला कलेक्टर और खनिज अभियंता को ज्ञापन सौंपकर प्रतिबंधित खनिजों के अवैध परिवहन एवं सरकार के द्वारा जारी अधिसूचनाओं की पालना की मांग की है. प्रदेश में गाइडिंग उद्योगों को बचाने एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से गत भाजपा सरकार ने 5 अक्टूबर 2018 एवं कांग्रेस सरकार ने 10 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी करते हुए खनिज फेल्सपार लम्स ग्रीन चिप्स एवं मिट्टी का राज्य से बाहर निर्गमन करने पर प्रतिबंध लगाया. जिसको लेकर खान एवं भूविज्ञान विभाग निर्देशक जेके उपाध्याय ने 19 मार्च 2019 को जिला के अतिरिक्त निदेशक और अधीक्षण अभियंता समेत अनेक अधिकारियों को प्रभावी रोकथाम एवं अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए. उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में फेल्सपार को दाने के ट्रक ट्रॉली अवैध तरीके से लदान लेकर बिना किसी बिल पर्ची के 30 किमी दूर शाहपुरा तक पहुंचाए जाते हैं.हरियाणा में प्रतिबंध नहीं होने एवं टीपी ऑनलाइन रवैया के नियम नहीं होने से यहां पर नीचे ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में माफियाओं के लोग इन ट्रकों को हरियाणा के फर्जी बिल बिल्टी बना कर देते हैं माफियाओं द्वारा यह वाहन अवैध परिवहन के माल को हरियाणा के फर्जी दस्तावेजों से 800 किमी दूर मोरबी गुजरात में परिवहन करते हैं इससे राजस्थान सरकार के कानून नियमों की धज्जियां उड़ाकर राजस्व का नुकसान करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं. इस दौरान ज्ञापन देने के समय जिला अध्यक्ष गोवर्धन राठौड़ उपाध्यक्ष लालू राम तेली पुष्पकांत गुर्जर तुलसीराम संरक्षक लहरी लाल तेली लालू राम सिंघल जगदीश लाल दयाराम गुर्जर विजय कुमार धर्मेश कुमार सहित सैकड़ों संख्या में व्यापारी उपस्थित थे


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