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शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पड़ी भारी, लगा 5 हजार का जुर्माना

कोटा के कनवास में एक विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर कनवास प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कनवास एसडीएम की टीम ने विवाह समारोह का निरीक्षण किया, जिसमें लोग बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते पाए गए थे.

Corona guidelines violated, Corona in canvas
शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पड़ी भारी
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Published : Nov 25, 2020, 10:24 PM IST

कोटा. राज्य सरकार के आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के लिए उपखंड प्रशासन कनवास की ओर से बुधवार को कनवास प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाई गई. कनवास प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले आयोजक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

विवाह समारोह स्थल मामा बस्ती में कनवास प्रशासन की ओर से निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में कनवास एसडीएम राजेश डागा, तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा एवं तहसील कार्यालय का स्टॉफ शामिल रहा. निरीक्षण के दौरान दिनेश सांवलिया पुत्र प्रभूलाल के परिवार में विवाह के दौरान मास्क एवं शोसल डिस्टेशिंग की पालना नहीं करना पाया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सभी को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेशिंग की पालना हेतु पाबंद किया गया.

पढ़ें- जयपुर: दो नगर निगम के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की ये मांग...

विवाह समारोह में काफी लोग बिना मास्क के होने एवं सोशल डिस्टेंस की पालना न करने व पटाखे जलाने पर विवाह आयोजक दिनेश सांवलिया से राज्य सरकार के नियमों के तहत 5000 रुपये का जुर्माना किया गया. साथ ही लोगों से समझाइश की गई. सम्पूर्ण राजस्थान में धारा 144 लागू है, बिना सक्षम स्वीकृति कोई भी जुलूस, बिन्दौरी या अन्य गतिविधि अनुमत नहीं है. विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवाने के लिए आयोजकों को पाबन्द किया गया है.

कोटा. राज्य सरकार के आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के लिए उपखंड प्रशासन कनवास की ओर से बुधवार को कनवास प्रशासन द्वारा सख्ती दिखाई गई. कनवास प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले आयोजक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

विवाह समारोह स्थल मामा बस्ती में कनवास प्रशासन की ओर से निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में कनवास एसडीएम राजेश डागा, तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा एवं तहसील कार्यालय का स्टॉफ शामिल रहा. निरीक्षण के दौरान दिनेश सांवलिया पुत्र प्रभूलाल के परिवार में विवाह के दौरान मास्क एवं शोसल डिस्टेशिंग की पालना नहीं करना पाया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सभी को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेशिंग की पालना हेतु पाबंद किया गया.

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विवाह समारोह में काफी लोग बिना मास्क के होने एवं सोशल डिस्टेंस की पालना न करने व पटाखे जलाने पर विवाह आयोजक दिनेश सांवलिया से राज्य सरकार के नियमों के तहत 5000 रुपये का जुर्माना किया गया. साथ ही लोगों से समझाइश की गई. सम्पूर्ण राजस्थान में धारा 144 लागू है, बिना सक्षम स्वीकृति कोई भी जुलूस, बिन्दौरी या अन्य गतिविधि अनुमत नहीं है. विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवाने के लिए आयोजकों को पाबन्द किया गया है.

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