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जोधपुर : एसीबी की कार्रवाई के बाद फरार चल रहा हेड कांस्टेबल ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

जोधपुर एसीबी की टीम द्वारा 10 मई को अवैध बजरी परिवहन मामले में मदद करने को लेकर बासनी पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह चारण को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इस मामले में एसीबी की टीम ने तैनात हेड कांस्टेबल तेजाराम को भी आरोपी बनाया था. एसीबी की कार्रवाई के बाद से ही फरार चल रहे हेड कांस्टेबल तेजाराम ने 2 महीने बाद बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया.

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Published : Jul 10, 2019, 9:12 PM IST

हेड कांस्टेबल तेजाराम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया

जोधपुर. एसीबी की कार्रवाई के बाद से ही फरार चल रहा हेड कांस्टेबल तेजाराम बुधवार सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही अपने वकील के साथ कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. वहीं, कोर्ट ने उसे आत्मसमर्पण करने के बाद गार्ड के साथ कोर्ट स्थित बैरक में भेजकर एसीबी के अधिकारियों को सूचना दी.

हेड कांस्टेबल तेजाराम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया

हालांकि, हेड कांस्टेबल तेजाराम के वकील द्वारा एसीबी कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका लगाई गई, जिसे एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही एसीबी कोर्ट ने आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम को 24 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब जेल भेजने के बाद एसीबी की टीम द्वारा तेजाराम को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा और इस पूरे मामले के बारे में पूछताछ की जाएगी.

बता दें, मंगलवार को आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम की हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगी हुई थी. जिसे हाई कोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई ने खारिज कर दिया. साथ ही इस पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से 12 जुलाई को केस डायरी के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने एसीबी के अधिकारियों को तेजाराम को गिरफ्तार न करने को लेकर फटकार भी लगाई थी. इसके साथ ही इस पूरे मामले में बासनी के तत्कालीन थानाधिकारी संजय बोथरा भी फरार चल रहे हैं.

जोधपुर. एसीबी की कार्रवाई के बाद से ही फरार चल रहा हेड कांस्टेबल तेजाराम बुधवार सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही अपने वकील के साथ कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. वहीं, कोर्ट ने उसे आत्मसमर्पण करने के बाद गार्ड के साथ कोर्ट स्थित बैरक में भेजकर एसीबी के अधिकारियों को सूचना दी.

हेड कांस्टेबल तेजाराम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया

हालांकि, हेड कांस्टेबल तेजाराम के वकील द्वारा एसीबी कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका लगाई गई, जिसे एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही एसीबी कोर्ट ने आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम को 24 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब जेल भेजने के बाद एसीबी की टीम द्वारा तेजाराम को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा और इस पूरे मामले के बारे में पूछताछ की जाएगी.

बता दें, मंगलवार को आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम की हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगी हुई थी. जिसे हाई कोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई ने खारिज कर दिया. साथ ही इस पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से 12 जुलाई को केस डायरी के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने एसीबी के अधिकारियों को तेजाराम को गिरफ्तार न करने को लेकर फटकार भी लगाई थी. इसके साथ ही इस पूरे मामले में बासनी के तत्कालीन थानाधिकारी संजय बोथरा भी फरार चल रहे हैं.

Intro:जोधपुर
जोधपुर एसीबी की टीम द्वारा 10 मई को जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बासनी पुलिस थाने में जप्त किए बजरी के डंपर में मदद करने और अवैध बजरी परिवहन मामले में मदद करने को लेकर सब इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह सारण को 20000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में एसीबी की टीम ने तैनात हेड कांस्टेबल तेजाराम को भी आरोपी बनाया था। एसीबी की कार्रवाई के बाद से ही फरार चल रहे हेड कॉस्टेबल तेजाराम ने 2 माह बाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इस पूरे मामले में बासनी की तत्कालीन थानाधिकारी संजय बोथरा की भी भूमिका सामने आई थी।


Body:फरार हेड कांस्टेबल तेजाराम बुधवार सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही अपने वकील के साथ एसीबी कोर्ट पहुंचा और उसने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उसे आत्मसमर्पण करने के बाद चलाने गार्ड के साथ कोर्ट स्थित बेरक में भेजकर एसीबी के अधिकारियों को सूचना दी। हेड कांस्टेबल तेजाराम के वकील द्वारा एसीबी कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका लगाई गई जिसे एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही एसीबी कोर्ट ने आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम को 24 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए तो वहीं अब जेल भेजने के बाद एसीबी की टीम द्वारा तेजाराम को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा और इस पूरे मामले के बारे में पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि मंगलवार को आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम की हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगी हुई थी जिसे हाई कोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई ने खारिज कर दिया साथ ही इस पूरे मामले की जांच कर रहे ऐसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से 12 जुलाई को केस डायरी के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए थे हाईकोर्ट ने एसीबी के अधिकारियों को तेजाराम को गिरफ्तार न करने को लेकर फटकार भी लगाई थी। साथ ही इस पूरे मामले में बासनी के तत्कालीन थानाधिकारी संजय बोथरा भी फरार चल रहे हैं।


Conclusion:बाईट- अभिजीत जोशी अधिवक्ता
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