जोधपुर. एसीबी की कार्रवाई के बाद से ही फरार चल रहा हेड कांस्टेबल तेजाराम बुधवार सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही अपने वकील के साथ कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. वहीं, कोर्ट ने उसे आत्मसमर्पण करने के बाद गार्ड के साथ कोर्ट स्थित बैरक में भेजकर एसीबी के अधिकारियों को सूचना दी.
हालांकि, हेड कांस्टेबल तेजाराम के वकील द्वारा एसीबी कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका लगाई गई, जिसे एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही एसीबी कोर्ट ने आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम को 24 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब जेल भेजने के बाद एसीबी की टीम द्वारा तेजाराम को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा और इस पूरे मामले के बारे में पूछताछ की जाएगी.
बता दें, मंगलवार को आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम की हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगी हुई थी. जिसे हाई कोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई ने खारिज कर दिया. साथ ही इस पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से 12 जुलाई को केस डायरी के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने एसीबी के अधिकारियों को तेजाराम को गिरफ्तार न करने को लेकर फटकार भी लगाई थी. इसके साथ ही इस पूरे मामले में बासनी के तत्कालीन थानाधिकारी संजय बोथरा भी फरार चल रहे हैं.