झुंझुनू. जिले में सोमवार को 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें 3 मंडावा में तथा 2 व्यक्ति गुढा के निवासी है. मंडावा कस्बें में पहले से ही धारा 144 प्रभावी है.
उक्त परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट उमर दीन खान द्वारा निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से गुढ़ा कस्बें में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो 15 अप्रेल तक की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी.
इसमें बताया गया है कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त बीमारी से आस-पास के नागरिकों में उक्त संक्रमण की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शाति को खतरा उत्पन्न हो सकता है.
कोविड-19 के दौरान जिला झुझुनू के नगर परिषद, झुंझुनू के कुछ क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र मण्डावा, खेतड़ी एवं उदयपुरवाटी तहसील के गुढा में आवागन प्रतिबन्धित किया गया है.
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इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हए उक्त सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे. इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त व्यावसायिक आद्यौगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण सस्थान, जिम इत्यादि बन्द रहेगें तथा किसी भी मानवीय गतिविधियां, शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा प्रतिबांधित रहेंगी.
इस दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक और निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबाधित रहेग. उक्त क्षेत्रों के व्यवसायिक /व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित किराना एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दकानें बन्द रहेगी.
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केवल स्वास्थ्य सेवाओं को रहेगी छूट यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा. यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई र्कमियों तथा कानून व्यवस्था और अधिकृत रसद सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.
साथ ही उक्त क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे और ना ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकले.