झुंझुनू. जिले में कोविड 19 के कारण प्रभावी लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों, वाहनों, कार्मिकों के आने जाने के लिए पास जारी करने के संबंध में जिला प्रशासन ने वापस दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिला प्रशासन के सामने यह आ रहा था कि किराना की गाड़ियों से भी पुलिस की ओर से पास मांगे जा रहे हैं.
इसी क्रम में आदेश निकालकर स्पष्ट किया गया है कि किराना की सभी तरह की गाड़ियां, चाहे उन्हें आवश्यक सामान ना भी हो तो भी उनको ना तो पास की जरूरत है और ना ही उनको रोका जाना है. कोरोना के लिए प्रभारी लगाए गए परिवहन आयुक्त ने भी इस बारे में स्पष्ट किया है कि किराना की हर तरह की गाड़ियां जा सकती हैं.
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ऐसे बनवा सकते हैं पास-
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों के तहत पुलिस विभाग द्वारा विकसित किए गए राजकॉप सिटीजन मोबाईल एप के माध्यम से पास जारी किए जा रहे है, जो यथावत रहेंगे. उक्त एप पर आने वाले और मोबाईल एप के अतिरिक्त ऑफ लाईन आने वाले आवेदन पत्रों पर संबंधित थानाधिकारी आवेदनकर्ता को पास जारी करेंगे.
किसी व्यक्तिगत आपात स्थिति में अथवा तात्कालिक चिकित्सकीय आपात स्थिति में जैसे गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के ईलाज के लिए निकटतम रिश्तेदार की मृत्यु आदि मामलों में संबंधित उपखण्ड मजिस्टे्रट और अतिरिक्त जिला मजिस्टे्रट द्वारा भी अनुमति पत्र जारी किए जा सकेंगे.
सभी प्रकार के वाणिज्यक वाहन जिनके द्वारा आवश्यक सामग्री का परिवहन किया जा रहा है, उन्हें किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है. इसलिए पुलिस लोडेड और अनलोडेड वाहनों से पास नहीं मांगे.
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यह अधिकारी भी जारी कर सकते हैं पास-
ट्रांसपोर्ट के लिए जिला परिवहन अधिकारी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जिला रसद अधिकारी, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में सलंग्न उद्योगों के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधक रीको, किराणा स्टोर अन्य सामग्री से संबंधित दुकाने, मेडिकल स्टोर, फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थानीय निकाय विभाग के समक्ष अधिकारी और थोक मण्डी विक्रेताओं के लिए कृषि विपणन बोर्ड/विभाग के सक्षम प्राधिकारी पास जारी करेंगे. कृषि, उद्योग, परिवहन, श्रम, पशुपालन आदि विभागों के सक्षम अधिकारी राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों और निर्देशों के तहत पूर्ववत् पास जारी करते रहेंगे.