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झालावाड़: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Accused of rape accused in jhalawad, झालावाड़ रेप आरोपी को सजा
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : Jan 5, 2020, 12:04 PM IST

झालावाड़. झालावाड़ के खानपुर थाने में 13 जून 2017 को नाबालिग ने अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. नाबालिग ने बताया था, कि 10 साल पहले उसके पिता घर-परिवार छोड़कर मठ में रहने चले गए थे. जिसके बाद वह अपने भाई-बहन और मां के साथ अपने नाना के यहां रहने लगी. वहां पर उसके मामा का बेटा उसे पढ़ाने के नाम पर कोटा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया करता था. नाबालिग के मुताबिक किसी को बताने पर छोटे भाई को जान से मारने की धमकी भी दी गई. नाबालिग के साथ आरोपी ने कई साल तक दुष्कर्म किया.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

जब नाबालिग की मां ने उसकी शादी की तारीख तय की तो आरोपी ने तेजाब फेंक कर उसका चेहरा बदसूरत करने की धमकी तक दी. जिस पर नाबालिग ने अपनी मां को सारी बात बता दी. इसके बाद नाबालिग और उसकी मां ने खानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.

पढ़े: अजमेर: घर के टैंकर में ही तैरता मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

न्यायाधीश अनीश दाधीच ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी राजेंद्र शर्मा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

झालावाड़. झालावाड़ के खानपुर थाने में 13 जून 2017 को नाबालिग ने अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. नाबालिग ने बताया था, कि 10 साल पहले उसके पिता घर-परिवार छोड़कर मठ में रहने चले गए थे. जिसके बाद वह अपने भाई-बहन और मां के साथ अपने नाना के यहां रहने लगी. वहां पर उसके मामा का बेटा उसे पढ़ाने के नाम पर कोटा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया करता था. नाबालिग के मुताबिक किसी को बताने पर छोटे भाई को जान से मारने की धमकी भी दी गई. नाबालिग के साथ आरोपी ने कई साल तक दुष्कर्म किया.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

जब नाबालिग की मां ने उसकी शादी की तारीख तय की तो आरोपी ने तेजाब फेंक कर उसका चेहरा बदसूरत करने की धमकी तक दी. जिस पर नाबालिग ने अपनी मां को सारी बात बता दी. इसके बाद नाबालिग और उसकी मां ने खानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.

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न्यायाधीश अनीश दाधीच ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी राजेंद्र शर्मा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मामा के आरोपी लड़के को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है।




Body:झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ कई वर्षों तक दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹20000 का जुर्माना भी लगाया है।

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक लाल चंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ के खानपुर थाने में 13 जून 2017 को एक नाबालिग ने अपनी माँ के साथ रिपोर्ट रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें उसने बताया था कि 10 वर्ष पहले उसके पिता घर-परिवार छोड़कर महात्मा बन गए थे। जिसके बाद वो अपने भाई बहनो व माँ के साथ अपने नाना के यहाँ रहने आ गई थी। वहाँ पर उसके मामा शिव शंकर का बेटा राजेंद्र शर्मा उसे पढ़ाने के नाम पर कोटा ले गया तथा वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया करता था और कहता था कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे छोटे भाई को जान से मरवा दूंगा। जिस पर नाबालिग चुप हो जाती थी। ऐसे में नाबालिग के साथ आरोपी ने कई वर्षों तक दुष्कर्म किया। बाद में जब नाबालिग की मां ने उसकी शादी की तारीख तय की तो आरोपी ने तेजाब फेंक कर उसका चेहरा बदसूरत करने की धमकी दी। जिस पर नाबालिग ने अपनी मां को सारी बात बता दी। जिसके बाद नाबालिग व उसकी मां ने खानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसपर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

जिसके बाद न्यायाधीश अनीश दाधीच ने गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी राजेंद्र शर्मा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹20000 का जुर्माना भी लगाया।


Conclusion:बाइट - लालचंद मीना (लोक अभियोजक)
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