जयपुर. आरपीएससी की ओर से कॉलेज शिक्षा के लिए आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2023 विवादों में आ गई है. राज्य सरकार की ओर से गृह विज्ञान विषय के लिए अनुशंसा करने के बावजूद इस विषय के लिए भर्ती नहीं निकालने पर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
हाईकोर्ट ने प्रमुख कॉलेज शिक्षा सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा और आरपीएससी सचिव से पूछा है कि राज्य सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती में गृह विज्ञान विषय को शामिल करने की अनुशंसा के बावजूद भर्ती विज्ञापन में इस विषय को शामिल क्यों नहीं किया गया?. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि क्यों ना संशोधित भर्ती विज्ञापन जारी कर उसे गृह विज्ञान विषय को शामिल करने के निर्देश दिए जाएं. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश रश्मि चौधरी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिका में अधिवक्ता ठाकुर लाल पांडे ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गत 22 जून को विभिन्न विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस भर्ती विज्ञापन में गृह विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया. जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी में सामने आया कि कॉलेज शिक्षा विभाग ने गृह विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के 39 पदों को भरने के लिए अपनी अनुशंसा आरपीएससी को भेजी थी.
इसके बावजूद भी आरपीएससी ने भर्ती में इस विषय को शामिल नहीं किया. याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता गृह विज्ञान विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए निर्धारित योग्यता रखती है. आरपीएससी की ओर से गृह विभाग को भर्ती में शामिल नहीं करने के चलते वह चयन से वंचित हो जाएगी. इसलिए आरपीएससी को निर्देश दिए जाएं कि वह संशोधित विज्ञापन जारी कर गृह विज्ञान विषय को भी इसमें शामिल करे. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है. बता दें कि आरपीएससी ने गत 22 जून को 48 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1913 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था.