जयपुर. साल 2021 में स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश में नगरीय निकायों के गठन के लिए मापदंड तय किए थे, जिसमें जनसंख्या के अलावा प्रति व्यक्ति आय और आजीविका सहित दूसरे मानकों को शामिल किया गया था. इन्हीं मानकों को मद्देनजर रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 2 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है. जालोर जिले के आहोर ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम की सीमा को सम्मिलित करते हुए आहोर नगरपालिका गठित की गई है.
यहां 2011 की जनगणना के अनुसार 16867 जनसंख्या है. इसी तरह जैसलमेर के ग्राम पंचायत रामदेवरा के क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 11008 जनसंख्या को आधार मानते हुए नगरपालिका घोषित किया गया है. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन ग्राम पंचायतों के सरपंच नवगठित नगर पालिका में अध्यक्ष, उपसरपंच अब उपाध्यक्ष और वार्डों के पंच वार्ड सदस्य होंगे. इन दोनों नई नगर पालिकाओं के गठन के साथ ही अब प्रदेश में 252 नगरीय निकाय हो गए हैं.
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उधर, स्वायत्त शासन विभाग ने नवगठित नगर पालिकाओं की अधिसूचना जारी करते हुए आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दायर करने की संभावना को देखते हुए, केविएट दायर करवाने और सभी कार्यवाही के लिए जोधपुर के क्षेत्रीय उपनिदेशक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है. साथ ही अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को पैरवी करने के लिए अधिकृत किया गया है. इनका भुगतान जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से करने के आदेश जारी किए गए हैं.