जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त हेमराज गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि नरेना थाना इलाका निवासी पीड़िता 17 अक्टूबर 2018 को बकरियां चराने गई थी.जिसके बाद पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त में पीड़िता का अपहरण कर लिया. जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फुलेरा ले गया.
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जहां अभियुक्त ने एक मकान के बाथरूम में उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह उसे फुलेरा रेलवे स्टेशन ले गया. जहां पीड़िता के चाचा को देखकर अभियुक्त भाग गया. जिसके बाद पीड़िता की ओर से आपबीती बताने पर उसके पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.