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हनुमानगढ़ में नशीली दवाओं के तस्कर को 20 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना

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Published : Oct 13, 2020, 9:12 PM IST

हनुमानगढ़ में नशे के कारोबार में लिप्त मुकेश कुमार को प्रतिबंधित नशे की गोलियों की तस्करी के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगया गया है. नशे के व्यापार और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अभियान चलाकर निरंतर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

हनुमानगढ़ में ड्रग तस्करी, Drug smuggling in Hanumangarh
नशीली दवाओं के तस्कर को 20 साल की सख्त सजा

हनुमानगढ़. समाज मे बढ़ते नशे की लत को लेकर हनुमानगढ़ की अदालतों ने हमेशा से ही सख्त रुख अपना रखा है. अधिकतर नशा तस्करों को सख्त सजा सुनाई जाती रही है. इसी कड़ी में मुकेश कुमार पुत्र मोहनराम निवासी भगतपुरा को प्रतिबंधित नशे की गोलियों की तस्करी के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि दिनांक 26 जनवरी 2016 को पुलिस थाना टिब्बी ने संगरिया रोड पर गश्त के दौरान अभियुक्त मुकेश कुमार से 4 हजार अल्प्राजोलम नाम की नशीली टैबलेट बरामद की थी. इस पर मुकदमा नंबर 38/ 2016 अपराध अंतर्गत धारा 8/21, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया और अनुसंधान के दौरान पाया कि अभियुक्त मुकेश कुमार अवैध रूप से नशीली गोलियों का कारोबार करता था और उसके पास कोई लाइसेंस इत्यादि नशीली दवाइयों के संबंध में नहीं था.

पढ़ेंः बांसवाड़ा में कोरोना के 20 नए मामले, स्वस्थ होने के बाद प्रिंसिपल की तबीयत बिगड़ने से मौत

अनुसंधान के पश्चात आरोपी मुकेश कुमार के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 /21, 22 ,29 में चालान न्यायालय में पेश किया गया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए और 50 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त मुकेश कुमार के विरुद्ध अपराध साबित किया गया. अपराध साबित पाए जाने पर न्यायालय की तरफ से मुकेश कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया गया.

पढ़ेंः दौसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी फरार

जुर्माना जमा नहीं करवाने पर अभियुक्त मुकेश कुमार को 1 साल का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा. साथ ही दिनेश दाधीच ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते हुए अवैध नशे के व्यापार और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अभियान चलाकर निरंतर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है. न्यायालय भी ऐसे गंभीर अपराधों को गंभीरता पूर्वक ले रहा है. इस प्रकार से सजा सुनाए जाने पर निश्चित रूप से नशे के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगेगा.

हनुमानगढ़. समाज मे बढ़ते नशे की लत को लेकर हनुमानगढ़ की अदालतों ने हमेशा से ही सख्त रुख अपना रखा है. अधिकतर नशा तस्करों को सख्त सजा सुनाई जाती रही है. इसी कड़ी में मुकेश कुमार पुत्र मोहनराम निवासी भगतपुरा को प्रतिबंधित नशे की गोलियों की तस्करी के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि दिनांक 26 जनवरी 2016 को पुलिस थाना टिब्बी ने संगरिया रोड पर गश्त के दौरान अभियुक्त मुकेश कुमार से 4 हजार अल्प्राजोलम नाम की नशीली टैबलेट बरामद की थी. इस पर मुकदमा नंबर 38/ 2016 अपराध अंतर्गत धारा 8/21, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया और अनुसंधान के दौरान पाया कि अभियुक्त मुकेश कुमार अवैध रूप से नशीली गोलियों का कारोबार करता था और उसके पास कोई लाइसेंस इत्यादि नशीली दवाइयों के संबंध में नहीं था.

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अनुसंधान के पश्चात आरोपी मुकेश कुमार के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 /21, 22 ,29 में चालान न्यायालय में पेश किया गया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए और 50 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त मुकेश कुमार के विरुद्ध अपराध साबित किया गया. अपराध साबित पाए जाने पर न्यायालय की तरफ से मुकेश कुमार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया गया.

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जुर्माना जमा नहीं करवाने पर अभियुक्त मुकेश कुमार को 1 साल का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा. साथ ही दिनेश दाधीच ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते हुए अवैध नशे के व्यापार और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अभियान चलाकर निरंतर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है. न्यायालय भी ऐसे गंभीर अपराधों को गंभीरता पूर्वक ले रहा है. इस प्रकार से सजा सुनाए जाने पर निश्चित रूप से नशे के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगेगा.

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