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POCSO Court Decision: नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा - Rajasthan hindi news

डूंगरपुर में नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर दो लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

POCSO Court Decision
नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Jul 27, 2022, 7:27 PM IST

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म कर गर्भवती होने पर घर से निकाल देने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख 25 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता की ओर से एसपी को दिए परिवाद के बाद धम्बोला थाना पुलिस ने 11 फ़रवरी 2021 को मामला दर्ज किया था.

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है. नाबालिग कोई सामान लेने के लिए सीमलवाड़ा जाने के लिए निकली थी. इस दौरान वह टेम्पो का इंतजार कर रही थी. तभी रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गलन्दर गांव निवासी राजू (23) बाइक लेकर आया और उसे सीमलवाडा छोड़ने की बात कही. इस पर नाबालिग राजू के साथ बाइक पर बैठ गई. इसके बाद राजू नाबालिग को सीमलवाड़ा न ले जाकर अपने घर लेकर चला गया जहां उसने नाबालिग को अपनी पत्नी बनाने की नीयत से अपने पास रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इससे पीड़ता गर्भवती हो गई. राजू से पीड़िता को एक पुत्र भी हुआ.

पढ़ें. नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की कैद

इसके बाद 20 जनवरी 2021 को राजू ने नाबालिग से मारपीट कर उसे अपने घर से निकाल दिया. इसपर पीड़िता वहां से महिला थाने व धम्बोला थाने पहुंची लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. इसके बाद पीड़िता डूंगरपुर एसपी के सामने गुहार लगाई और राजू के खिलाफ रिपोर्ट दी. एसपी के निर्देश पर धम्बोला थाना पुलिस ने 11 फ़रवरी 2021 को राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इधर अनुसन्धान पूरा करने के बाद पुलिस ने डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में डूंगरपुर कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी राजू को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 2 लाख 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म कर गर्भवती होने पर घर से निकाल देने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख 25 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता की ओर से एसपी को दिए परिवाद के बाद धम्बोला थाना पुलिस ने 11 फ़रवरी 2021 को मामला दर्ज किया था.

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है. नाबालिग कोई सामान लेने के लिए सीमलवाड़ा जाने के लिए निकली थी. इस दौरान वह टेम्पो का इंतजार कर रही थी. तभी रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गलन्दर गांव निवासी राजू (23) बाइक लेकर आया और उसे सीमलवाडा छोड़ने की बात कही. इस पर नाबालिग राजू के साथ बाइक पर बैठ गई. इसके बाद राजू नाबालिग को सीमलवाड़ा न ले जाकर अपने घर लेकर चला गया जहां उसने नाबालिग को अपनी पत्नी बनाने की नीयत से अपने पास रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. इससे पीड़ता गर्भवती हो गई. राजू से पीड़िता को एक पुत्र भी हुआ.

पढ़ें. नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की कैद

इसके बाद 20 जनवरी 2021 को राजू ने नाबालिग से मारपीट कर उसे अपने घर से निकाल दिया. इसपर पीड़िता वहां से महिला थाने व धम्बोला थाने पहुंची लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. इसके बाद पीड़िता डूंगरपुर एसपी के सामने गुहार लगाई और राजू के खिलाफ रिपोर्ट दी. एसपी के निर्देश पर धम्बोला थाना पुलिस ने 11 फ़रवरी 2021 को राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इधर अनुसन्धान पूरा करने के बाद पुलिस ने डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में डूंगरपुर कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी राजू को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 2 लाख 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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