धौलपुर. जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है. जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराने के लिए उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने धीमरी का पुरा में शादी समारोह में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने हलवाई और टेंट का सामान जब्त कर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
उन्होंने हिदायत देते हुए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए. निगरानी दल की सूचना पर यह कार्रवाई की गई. उन्होंने आखातीज पर होने वाले शादी समारोह पर रोक.की पूर्णतः पालना करने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की इस अवधि में ईद का मुबारक पर्व भी आया है. ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय जन अनुशासन का परिचय देकर घर पर ही अपने परिजनों के साथ खुशियां मनाएं और घर पर ही इबादत करें.
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उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोग धार्मिक रीति-रिवाजों, त्यौहार, उत्सव आदि के कार्यक्रम को घर पर ही रहकर मनाएं. कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों पर नहीं जाए, घर से ही पूजा, इबादत एवं प्रार्थना करें, ताकि संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके.
उन्होंने बताया कि शादी-समारोह को 31 मई तक टालें एवं लॉकडाउन के दौरान विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति पर 31 मई तक रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा कि आखातीज विवाह का अबूझ सावा होता है. प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए विवाह समारोह को 31 मई तक स्थगित किए जाने की सलाह दी गई है. उन्होंने कहा कि अति आवश्यक होने पर विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें भी केवल 11 व्यक्ति अनुमत होंगे.