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चूरू: 61 हजार प्रवासी परिवारों को निशुल्क गेहूं और चना किया जाएगा वितरित - Wheat and gram to migrants

चूरू के 61 हजार प्रवासी परिवारों को 2 माह के लिए 10 किलो गेहूं और 2 किलो चना निशुल्क वितरित किया जाएगा. यह वितरण शुक्रवार से 14 जून तक किया जाएगा.

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प्रवासीयों को मिलेग गेंहू और चना
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Published : Jun 12, 2020, 5:36 PM IST

चूरू. कोरोना काल में प्रभावित हुए जिले के 61 हजार प्रवासी परिवारों को जून महीने में निशुल्क गेहूं और चना वितरित किया जाएगा. प्रवासियों को एक बार में ही 2 माह के लिए 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और 2 किलो चना प्रति परिवार निशुल्क दिया जाएगा. बीएलओ या सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में यह वितरण शुक्रवार से 14 जून तक किया जाएगा.

प्रवासी परिवारों को मिलेगा निशुल्क गेहूं और चना

जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होने वाले प्रवासियों को राज्य सरकार की ओर से 2 महीने मई और जून माह के लिए एक साथ गेहूं और चने का वितरण किया जाएगा. प्रवासियों को एक बार में ही 2 माह के लिए 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति के साथ 2 किलो चना प्रति परिवार निशुल्क दिया जाएगा. इसको लेकर रसद अधिकारी को निर्देशित किया गया है.

पढ़ें: राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों की जीत को लेकर सचिन पायलट ने दिया ये बड़ा बयान

आवंटित गेहूं और चने का वितरण केवल उसी प्रवासी को किया जाएगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है. प्रवासियों को गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा. परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जन आधार या आधार कार्ड लेकर आना होगा. उचित मूल्य दुकानदार की ओर से गेहूं बांटते समय पॉश मशीन में लाभार्थी का आधार या जन आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी प्राप्त होने पर ही राशन का वितरण किया जाएगा. राशन डीलर की दुकान पर बीएलओ या सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में यह वितरण 14 जून तक किया जाएगा.

चूरू. कोरोना काल में प्रभावित हुए जिले के 61 हजार प्रवासी परिवारों को जून महीने में निशुल्क गेहूं और चना वितरित किया जाएगा. प्रवासियों को एक बार में ही 2 माह के लिए 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और 2 किलो चना प्रति परिवार निशुल्क दिया जाएगा. बीएलओ या सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में यह वितरण शुक्रवार से 14 जून तक किया जाएगा.

प्रवासी परिवारों को मिलेगा निशुल्क गेहूं और चना

जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होने वाले प्रवासियों को राज्य सरकार की ओर से 2 महीने मई और जून माह के लिए एक साथ गेहूं और चने का वितरण किया जाएगा. प्रवासियों को एक बार में ही 2 माह के लिए 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति के साथ 2 किलो चना प्रति परिवार निशुल्क दिया जाएगा. इसको लेकर रसद अधिकारी को निर्देशित किया गया है.

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आवंटित गेहूं और चने का वितरण केवल उसी प्रवासी को किया जाएगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है. प्रवासियों को गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा. परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जन आधार या आधार कार्ड लेकर आना होगा. उचित मूल्य दुकानदार की ओर से गेहूं बांटते समय पॉश मशीन में लाभार्थी का आधार या जन आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी प्राप्त होने पर ही राशन का वितरण किया जाएगा. राशन डीलर की दुकान पर बीएलओ या सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में यह वितरण 14 जून तक किया जाएगा.

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