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चूरू: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास, 50 हजार का आर्थिक दंड

चूरू में 10वीं की छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. जानकारी के अनुसार दुष्कर्म का ये मामला साल 2017 में हमीरवास थाने में दर्ज करवाया गया था.

चूरू समाचार, churu news
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास
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Published : Jul 22, 2020, 10:34 PM IST

चूरू. साल 2017 में परीक्षा देने जा रही 10वीं की एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. इस संबंध में पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायालय के न्यायधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने आरोपी युवक को 10 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया. ये मामला साल 2017 में हमीरवास थाने में दर्ज करवाया गया था.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास

जानकारी के अनुसार आरोपी ने 10वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा को अगवा कर खेत में ले गया. जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को आईपीसी की धारा 323, धारा 366 तथा धारा 376 सहित पॉक्सो में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

पढ़ें- बाड़मेर: नाबालिग से दुष्कर्म के 7 दिन बाद जागी पुलिस, अब जाकर किया मामला दर्ज

इस दौरान कोर्ट ने 14 गवाहों के बयान भी दर्ज किए है. इसके बाद आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया है. बता दें कि आरोपी द्वारा जब छात्रा के साथ हैवानियत की जा रही थी. तब नाबालिग के चिल्लाने पर खेत के पास से ही गुजर रहे उसके पिता मौके पर पहुंचे थे. तब आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पीड़िता को थाने ले जाकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था.

चूरू. साल 2017 में परीक्षा देने जा रही 10वीं की एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. इस संबंध में पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायालय के न्यायधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने आरोपी युवक को 10 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया. ये मामला साल 2017 में हमीरवास थाने में दर्ज करवाया गया था.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास

जानकारी के अनुसार आरोपी ने 10वीं कक्षा की परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा को अगवा कर खेत में ले गया. जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को आईपीसी की धारा 323, धारा 366 तथा धारा 376 सहित पॉक्सो में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

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इस दौरान कोर्ट ने 14 गवाहों के बयान भी दर्ज किए है. इसके बाद आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया है. बता दें कि आरोपी द्वारा जब छात्रा के साथ हैवानियत की जा रही थी. तब नाबालिग के चिल्लाने पर खेत के पास से ही गुजर रहे उसके पिता मौके पर पहुंचे थे. तब आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पीड़िता को थाने ले जाकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था.

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