चित्तौड़गढ़. नववर्ष की पूर्व संध्या यानी थर्टी फर्स्ट की रात के जश्न में शराब पीकर सड़क पर वाहन चलाने या हुड़दंग करने वालों के लिए महत्तवपूर्ण चेतावनी. दरअसल नए साल की आखिरी रात यानी 31 दिसंबर को कई लोग नए साल की जश्न में शराब पीकर सड़कों पर हुड़दंग करते है और तेज गति में गाड़ियां चलाते है जिससे आमजन को काफी परेशानी होती है.
ऐसा करने वाले लोगों की रात अब हवालात में कटेगी. पुलिस ने इसके लिए चाक-चौबंद तैयारी कर ली है. शहर में वाहनों की चेकिंग के लिए 22 पॉइंट बनाए गए है. इन 22 स्थानों पर स्थाई पिकेट्स लगाए जाएंगे. यहां से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन और उसके चालक की जांच पुलिस की तरफ से की जाएगी. वहीं न्यू ईयर पार्टी का आयोजन जिन रेस्टोरेंट में किया जा रहा है वहां 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजने दिया जाएगा. इधर, आबकारी महकमा न्यू ईयर पर शराब पार्टी करने वालों को अस्थाई लाइसेंस देगी. इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में लाइसेंस लेने के लिए आवेदन भी आये हैं.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरितासिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल के निर्देश पर थर्टी फर्स्ट की रात को पुलिस की तरफ से अधिक सख्ती बरती जाएगी. आमजन को अनावश्यक परेशानी ना हो इन चीजों का खास ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले, हुड़दंग मचाने वाले और रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालो पर पुलिस कार्रवाई करेगी. इसके लिए चित्तौड़गढ़ शहर में पुलिस जाप्ता तैनात रहेगा. इस दिन के लिए पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाप्ता मौजूद होंगे.
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वहीं थाना कोतवाली, थाना चंदेरिया, थाना सदर, महिला थाना और यातायत के अलावा आसपास के आठ थानाधिकारियों को अतिरिक्त भार सौंपा जाएगा. एएसपी सिंह ने बताय कि 22 स्थायी पिकेट्स पाइंट पर ओव रस्पीड, नशे में या हुड़दंग करते हुए वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं सभी थाना प्रभारियों को रात 10 बजे बाद डीजे बजाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. एएसपी सिंह ने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि यदि किसी को भी परेशानी हो रही है या आसपास हुड़दंग मचा रहा है तो ऐसे में पुलिस की तरफ से जारी हेल्पलाइन पर तुरंत सूचित करें, ताकि होने वाले किसी भी और घटनाओं को त्वरित रूप से रोक सके.
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इधर, आबकारी विभाग न्यू ईयर पर पार्टी करने वालो को अस्थाई लाइसेंस देगी. वहीं, व्यावसायिक आयोजन करने वालों को पंजीयन शुल्क 15 हजार रुपये जमा कराने होंगे. जिला आबकारी अधिकारी रेखा माथुर ने बताया कि अभी जो आवेदक आए हैं उनसे चर्चा कर नियमों के बारे में बताया है. साथ ही विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है. इसमें अवैध शराब बिक्री की रोकथाम के निर्देश दिए हैं.